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डोडा पोस्त तस्करी के आरोपी को तीन साल का कारावास:50 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला


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डोडा पोस्त तस्करी के आरोपी को तीन साल का कारावास:50 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला

डोडा पोस्त तस्करी के आरोपी को तीन साल का कारावास:50 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला

चूरू : चूरू के अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने डोडा पोस्त तस्करी के नौ साल पुराने मामले में एक आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास व 50 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामले में एक आरोपी फरार चल रहा है। जिसके खिलाफ कार्रवाई पेंडिंग रखी गई है।

एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक एडवोकेट राजेश कुमार माटोलिया ने बताया कि 20 सितम्बर 2015 को तत्कालीन रतननगर थानाधिकारी रामचंद्र पुलिस टीम के साथ एनएच 65 पर गश्त कर रहे थे। तभी रामसरा की ओर से एक बिना नंबरी बाइक आई। जिस पर दो लड़के बैठे थे। दोनों युवकों ने अपने बीच बाइक पर प्लास्टिक का कट्टा रख रखा था। जिसकी तलाशी के दौरान उसमें नौ किलो डोडा पोस्त रखा मिला। जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया।

पुलिस ने मामले में बाइक सवार पंजाब संगरूर निवासी हुकमचंद और जगशीर को गिरफ्तार किया था। मामले में हुकमचंद फरार चल रहा है। जबकि जगशीरको एडीजे कोर्ट ने बुधवार को दोषी मानते हुए तीन साल के कठोर कारावास और 50 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई हैं। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह और 43 दस्तावेज पेश किये गये।

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