एटीएम लूट मामले में आरोपी को पांच साल की सजा:एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला, तीन लोगों को किया बरी
एटीएम लूट मामले में आरोपी को पांच साल की सजा:एडीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला, तीन लोगों को किया बरी

चूरू : एसबीआई बैंक के एटीएम लूट मामले में एडीजे कोर्ट ने बुधवार को आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला दूधवाखारा थाना के गांव सहजूसर का है। जिसमें तीन लोगों को बरी किया गया है। वहीं, एक आरोपी को सजा सुनाई गई है।
एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक एडवोकेट राजेश कुमार माटोलिया ने बताया कि सहजूसर गांव में एसबीआई के एटीएम लूट की घटना हुई थी। जिसमें एडीजे कोर्ट ने राजगढ़ निवासी पवन कुमार को पांच साल की सजा सुनाई है।
उन्होंने बताया कि बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक बूंटिया निवासी अमित सैनी को सहजूसर निवासी ओमप्रकाश सिहाग ने 29 नवंबर 2015 को सूचना दी कि शाखा के एटीएम में लूटपाट की गई है। एटीएम पर तारानगर के ढिंगी निवासी राजकुमार मीणा गार्ड के पद लगा हुआ था। शाखा प्रबंधक सैनी एटीएम पर पहुंचे तो गार्ड मीणा ने बताया कि रात को एक से तीन बजे के बीच चार-पांच लोगों ने मुंह पर कपड़ा बांधकर आए।
उन्होंने गार्ड को गोली मारने की धमकी देते हुए एटीएम के पीछे रूम में बांधकर एटीएम को लूट करने की घटना को अंजाम दिया। जिसका दूधवाखारा थाने में मामला दर्ज करवाया गया। जिसमें पुलिस ने पांच जनों को गिरफ्तार किया था। जिसका पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया।
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेन्द्र चैधरी ने 16 गवाह व 44 साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन कर आरोपी पवन कुमार को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसी मामले में अन्य आरोपी नरेश, नरेन्द्र व रविन्द्र आदि को बरी किया गया। मामले में रणजीत फरार चल रहा है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार माटोलिया ने की।