नीमकाथाना : नीमकाथाना में रसद विभाग ने अपात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) से अपना नाम स्वेच्छा से हटाने का 31 जनवरी तक मौका दिया है। इसके बाद अपात्र व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी।
गिव अप अभियान के तहत नाम हटाने का निर्देश
प्रवर्तन निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा चलाए जा रहे गिव अप अभियान के तहत अपात्र लोगों को स्वेच्छा से नाम हटाने का अवसर दिया गया है। राशन डीलरों के पदाधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि 1 जनवरी 2025 से खाद्य सुरक्षा पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिसमें पात्र परिवारों के नाम जोड़े जाएंगे।
इनके नाम हटाने होंगे-
- सरकारी नौकरी में कार्यरत व्यक्ति और उनका परिवार।
- जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है।
- जिन परिवारों में किसी के पास चौपहिया गाड़ी (कार, जीप, ट्रक आदि) है, ट्रैक्टर को छोड़कर।
- इनकम टैक्स भरने वाले परिवार।
ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने एनएफएसए के तहत गेहूं प्राप्त किया था और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनसे उनकी पेंशन से वसूली की जाएगी। अपना नाम हटाने के लिए संबंधित व्यक्ति को अपने क्षेत्र के उपखंड अधिकारी या जिला रसद अधिकारी कार्यालय से संपर्क करना होगा।
नीमकाथाना जिले में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े करीब 1.86 लाख परिवार हैं, जिनके 7.94 लाख सदस्य हर महीने प्रति सदस्य 5 किलो मुफ्त गेहूं प्राप्त कर रहे हैं। रसद विभाग ने अपात्र व्यक्तियों को समय रहते नाम हटाने की अपील की है।