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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, 51 हजार का अर्थ दण्ड


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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, 51 हजार का अर्थ दण्ड

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, 51 हजार का अर्थ दण्ड

खेतड़ी : अपर सेंशन न्यायाधीश संया 1 खेतड़ी ने बुधवार को हत्या के एक महत्वपूर्ण फैसले में हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास व आर्थिक दण्ड से दण्डित किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंघाना थाने में 27 अक्टूबर 2022 को परिवादी सांवलोद निवासी संजय कुमार उर्फ सुभाष ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह सांवलोद का रहने वाला है। रात्रि में करीब 10 बजे उसका पुत्र अमित उर्फ बंटी तथा उसके छोटे भाई विजेंद्र का लड़का मनीष दोनों शराब पीकर घर आए आते ही परिवादी के साथ मारपीट करने लगे। फिर उसके पिताजी होशियार सिंह बीच बचाव के लिए आए तो उनको स्टिक, लात घूसों व चाकू से मारपीट करने लगे। मारपीट में उसके पिताजी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसकी पुलिस को सूचना दी पुलिस की सहायता से परिवादी के पिताजी को सिंघाना अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस पर पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर बाद अनुसंधान कर न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय बुहाना में आरोपी मनीष कुमार के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। जहा से उक्त प्रकरण कमिट हो अपर सेंशन न्यायाधीश न्यायालय संया 01 खेतड़ी में रजिस्टर किया गया। इस मामले में अपर लोक अभियोजक मुकेश कुमार शर्मा ने न्यायालय में 13 साक्षियो की गवाही दर्ज करवाई व 46 दस्तावेज प्रदर्शित कराए तथा 6 आर्टिकल्स न्यायालय में पेश किए। अपर सेंशन न्यायाधीश संया एक प्रेम सिंह धनवाल ने दोनो पक्षों की दलीले सुन आरोपी सांवलोद निवासी मनीष कुमार को होशियार सिंह की हत्या का दोषी मानते हुए धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में आजीवन कारावास व पचास हजार रुपयो के अर्थदण्ड तथा धारा 323 में छह माह का साधारण कारावास व एक हजार रुपयों के अर्थ दण्ड से दण्डित किया। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक मुकेश कुमार शर्मा ने पैरवी की।

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