जाँच मे दोषी टांई सोसायटी व्यवस्थापक निलंबित
जाँच मे दोषी टांई सोसायटी व्यवस्थापक निलंबित

झुंझुनूं : बहु प्राथ ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड टांई के व्यवस्थापक दलीप कुमार द्वारा तथ्य छुपाकर नौकरी हासिल करने व वित्तीय अनियमितता की शिकायत टांई निवासी विकास द्वारा जिला कलेक्टर झुंझुनूं की आयोजित जनसुनवाई 20 जून 2004 की गई थी जिसकी जाँच उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां झुंझुनूं द्वारा की गई थी।
उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां झुंझुनूं ने अपने पत्र 15 जुलाई 2024 के अन्तर्गत दोषी मानते हुए प्रबंधक निदेशक झुंझुनूं केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड झुंझुनूं क़ो अग्रिम कार्रवाही हेतु लिखा गया था लेकिन प्रबंधक निदेशक ने सोसायटी क़ो अग्रिम कार्रवाही हेतु लिखा गया था टांई सोसायटी मे दोषी व्यवस्थापक का पिताजी व रिश्ते मे चाचा संचालक मंडल मे निर्वाचित सदस्य होने की वजह से कोरम के अभाव मे सोसायटी द्वारा कोई कार्रवाही नहीं होने पर शिकायतकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री व सहकारितामंत्री क़ो शिकायत करने के बाद व दोषी सिद्ध होने के चार माह बाद भी अधिशाषी अधिकारी झुंझुनूं केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड झुंझुनूं ने दोषी व्यवस्थापक दलीप कुमार क़ो बर्खास्त न करके निलंबित किया गया है जबकि जांच में दोषी पाया जा चुका हैं निलंबन काल मे मुख्यालय बहू प्राथ ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड टांई रखा गया है।
प्रबंधक निदेशक झुंझुनूं केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड झुंझुनूं का कहना है कि उप रजिस्ट्रार की जाँच रिपोर्ट मे दोषी सिद्ध होने पर निलंबित किया गया है तथा सोसायटी का कर्मचारी होने की वजह से निलंबन काल मे मुख्यालय टांई सोसायटी ही रखा गया है!