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व्यवसायिक कार्यों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य:26 नवंबर तक लगाए जा रहे शिविर, आवेदक को व्यवसायिक पट्टा करना होगा प्रस्तुत


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व्यवसायिक कार्यों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य:26 नवंबर तक लगाए जा रहे शिविर, आवेदक को व्यवसायिक पट्टा करना होगा प्रस्तुत

व्यवसायिक कार्यों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य:26 नवंबर तक लगाए जा रहे शिविर, आवेदक को व्यवसायिक पट्टा करना होगा प्रस्तुत

चूरू : चूरू जिले में अब बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यापार नहीं किया जा सकेगा। ट्रेड लाइसेंस को लेकर नगर परिषद अब सख्त हो गई है। चाट-पकौड़ा, ब्यूटी पार्लर, मिठाई की दुकान के दुकानदारों को भी ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशानुसार चूरू जिले की सभी 10 नगर निकायों में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस जारी करने के लिए 26 नवंबर तक शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, कैंटीन, मिठाई की दुकान, बेकरी, नमकीन और मिठाई के कारखाने, चाट-पकौड़ों के मोबाइल वाहन, गैस युक्त शीतल पेय, आइसक्रीम, आइस फैक्ट्री, ब्यूटी पार्लर, जिम और स्विमिंग पूल आदि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

चूरू नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशानुसार व्यवसायिक कार्यों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक को व्यवसायिक पट्टा प्रस्तुत करना होगा।

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