चूरू : राज्य सरकार द्वारा मांसपेशीय दुर्विकास से पीड़ित विशेष योग्यजनों को इलेक्टि्रकल पॉवर व्हील चेयर क्रय करने के लिए दी जानी वाली वित्तीय सहायता के लिए आवेदन की तिथि अब बढ़ाकर 25 नवंबर की गई है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक नगेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए और उन्हें समाज में मुख्यधारा में लाने व मांसपेशीय दुर्विकास से पीड़ितों को चलने की क्षमता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बजट वर्ष 2024-25 की घोषणा संख्या – 93(2) के अन्तर्गत मांसपेशीय दुर्विकास से पीड़ित विशेष योग्यजनों को इलेक्टि्रक पॉवर व्हील चेयर क्रय करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।
उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के मांसपेशीय दुर्विकास से ग्रसित विशिष्ट विकलांगता पीला अथवा नीला दिव्यांग प्रमाण पत्र धारक विशेष योग्यजन व्यक्ति जो कि राजस्थान राज्य के मूल निवासी हो, व्हील चेयर क्रय हेतु सहायता योजना-2024 के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं। पात्र विशेष योग्यजन व्यक्ति अथवा अभिभावक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चूरू में 25 नवंबर शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे। योजना से संबंधित विभागीय दिशा-निर्देश, आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट (www.dsap.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।