पीठासीन अधिकारी से शिकायत का शुल्क 2 रुपए:आपका वोट दूसरा दे गया तो टेंडर वोट से कर पाएंगे मतदान
पीठासीन अधिकारी से शिकायत का शुल्क 2 रुपए:आपका वोट दूसरा दे गया तो टेंडर वोट से कर पाएंगे मतदान
झुंझुनूं : मतदान के दिन अक्सर फर्जी वोट डालने की बात सामने आती है। कई बार ऐसा होता है जब हम वोट डालने जाते हैं तो पता चलता है कि किसी दूसरे ने वोट डाल दिया है।
ऐसी स्थिति में पोलिंग सेंटर पर मौजूद पीठासीन अधिकारी मामले की सुनवाई कर सकेंगे। इसके लिए शिकायत करने वाले को 2 रुपए शुल्क देना होगा। इसके बाद होने वाली सुनवाई और जांच में जिसके खिलाफ फर्जी वोटर होने की शिकायत की गई है यदि वह फर्जी साबित होता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
जिसका वोट फर्जी वोटर ने डाला वह मतदाता इसी शुल्क में टेंडर वोट के लिए आवेदन कर सकता है और अपना मतदान कर सकता है।
रिटर्निंग अधिकारी हवा सिंह यादव ने बताया- कि ऐसे में उसे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी शिकायत पीठासीन अधिकारी को करनी चाहिए। चुनाव आयोग के नियमानुसार सिर्फ दो रुपए खर्च कर वह टेंडर वोट के लिए आवेदन कर सकता है।
निर्वाचन विभाग के अनुसार पोलिंग बूथ पर फर्जी वोटर को लेकर विवाद होने पर इसका फैसला भी दो रुपए की फीस अदा करने के बाद होने वाली सुनवाई से होगा। मतदान के वक्त यदि पोलिंग एजेंट किसी पर आरोप लगा दे कि फलां वोटर फर्जी है तो चैलेंज वोट से ही तय किया जाता है कि वोटर असली है या नकली।