चूरू : चूरू के राजगढ़ अपर जिला एवं सेशन कोर्ट द्वितीय ने 11 साल पुराने एक अफीम तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों को दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा से सुनाई है। एक आरोपी की मृत्यु होने के कारण कार्रवाई को ड्रॉप किया गया है।
एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक द्वितीय एडवोकेट सुनील बसेरा ने बताया कि 13 जून 2013 को तत्कालीन सिधमुख थानाधिकारी गुरुभूपेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ दयावठ रोड सिधमुख पर नाकाबंदी कर रहे थे। कार की तलाशी के दौरान एक किलो अफीम का दूध बरामद कर सुरेश कुमार अग्रवाल, ताराचंद अग्रवाल और दर्शन सिंह को गिरफ्तार किया था। मामले में अपर जिला सेशन न्यायाधीश द्वितीय लतिका दीपक पराशर ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्य गवाहों सबूतों का गहन अवलोकन किया। जिसमें उन्होंने सुरेश कुमार और दर्शन सिंह को दोषी माना और 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। मामले में ताराचंद की मौत होने के कारण कार्रवाई को ड्रॉप किया गया है। मामले में सरकार की ओर से पैरवी भी अपर लोक अभियोजक द्वितीय सुनील बसेरा कालरी ने की।