जयपुर : महिला कॉन्स्टेबल और उसके बेटे के साथ अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद बर्खास्त किए गए डीएसपी हीरालाल सैनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने हीरालाल सैनी के बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया है।
जस्टिस गणेशराम मीणा की अदालत ने हीरालाल सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा- याचिकाकर्ता को बिना सुनवाई का मौका दिए और बिना किसी इन्क्वायरी के ही सरकार ने बर्खास्त कर दिया। ऐसे में बर्खास्तगी आदेश को कानून सम्मत नहीं माना जा सकता है।
ऐसे में सरकार के 1 अक्टूबर 2021 के बर्खास्तगी आदेश को रद्द किया जाता है। वहीं, याचिकाकर्ता को बकाया वेतन और समस्त परिलाभ सहित पुनः सेवा में लेने के आदेश दिए।
विभागीय जांच जारी रख सकती है सरकार
याचिकाकर्ता के वकील आरएन माथुर ने बताया- हमने बिना जांच के सेवा से बर्खास्त करने के आदेश को चुनौती दी थी। हमने कोर्ट से कहा था कि सरकार ने बर्खास्तगी आदेश से पहले किसी तरह की जांच नहीं की। वहीं, बिना सुनवाई का मौका दिए ही बर्खास्त कर दिया।
सरकार का कहना था कि इस मामले में जांच संभव नहीं थी। इसे कोर्ट ने नहीं माना। हमारी तरफ से कहा गया था कि सरकार बिना किसी जांच के केवल उसी मामले में बर्खास्तगी आदेश जारी कर सकती है, जिसमें जांच करना किसी भी तरह से संभव नहीं है।
जिन वीडियो फुटेज के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की गई। उनका भी किसी तरह का परीक्षण नहीं करवाया गया कि फुटेज कहीं फेक तो नहीं हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि सरकार याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय जांच जारी रख सकती है।
पुष्कर के रिसॉर्ट में बनाए थे वीडियो
हीरालाल सैनी और महिला कॉन्स्टेबल का 10 जुलाई 2021 का पुष्कर के रिसॉर्ट का वीडियो सामने आया था। दोनों स्विमिंग पूल में नजर आ रहे थे। इस दौरान महिला कॉन्स्टेबल का 6 साल का बच्चा भी साथ था। दोनों बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रिसॉर्ट में गए थे। दोनों के दो वीडियो सामने आए थे। दोनों वीडियो में बच्चे के साथ अश्लील हरकतें नजर आ रही थीं। सेलिब्रेशन के 17 दिन बाद वीडियो सामने आए। तब पूरे मामले का खुलासा हुआ।
दरअसल, महिला कॉन्स्टेबल वीडियो को अलग फोल्डर में सेव कर रही थी। तभी वीडियो वॉट्सऐप के स्टेटस पर लग गया था। महिला के भाई-भाभी ने ही उसे फोन कर वीडियो के बारे में बताया था। उसके वीडियो को काफी लोगों ने डाउनलोड कर लिया था।
पति ने वीडियो आने के बाद मांगा था तलाक
महिला के पति ने अश्लील वीडियो सामने आने के बाद नागौर एसपी को शिकायत दी थी। जिसे जांच के लिए चितावा थाने में भेजा गया था। वहीं, वीडियो वायरल करने की बात को लेकर महिला ने भी जयपुर के कालवाड़ थाने में दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। इसमें वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपए मांगने की बात कही थी।
महिला का पति उससे तलाक की डिमांड करने लगा था। तब दोनों के बीच में सहमति भी हो गई थी। वीडियो सामने आने पर RPS और कॉन्स्टेबल को निलंबित कर गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद चितावा थानाधिकारी, कुचामन डीएसपी के साथ कालवाड़ एसएचओ और झोटवाड़ा डीएसपी को भी निलंबित किया गया था।