नाबालिग से किया था रेप:कोर्ट ने दोषी मानते हुए 20 की सजा सुनाई, 50 हजार का जुर्माना लगाया
नाबालिग से किया था रेप:कोर्ट ने दोषी मानते हुए 20 की सजा सुनाई, 50 हजार का जुर्माना लगाया

झुंझुनूं : झुंझुनूं पोक्सो कोर्ट ने 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची से रेप के करीब साढ़े तीन साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीडित पक्ष की ओर से पैरवी लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी ने की। उन्होंने बताया कि 12 मई 2021 को पीड़िता ने चाचा के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी थी कि आरोपी अनिल व अन्य ने रात के समय जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती उसे मोटरसाइकिल को बैठाकर ले गए।
एक मकान में ले जाकर बारी बारी से जबरदस्ती बालात्कार किया। फिर पीड़िता को मोटरसाइकिल पर बैठाकर घर पर छोड़ गए। किसी को बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने तुरन्त प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी ने प्रकरण में 17 गवाह व 37 दस्तावेज पेश किए। इसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आरोपी अनिल को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।