[pj-news-ticker post_cat="breaking-news"]

अब राशन की दुकान पर मिलेंगे छोटे सिलेंडर:दो किलो व पांच किलो सिलेंडर का वितरण,जिले से 50 दुकानदारों की मांगी सूची


निष्पक्ष निर्भीक निरंतर
  • Download App from
  • google-playstore
  • apple-playstore
  • jm-qr-code
X
झुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

अब राशन की दुकान पर मिलेंगे छोटे सिलेंडर:दो किलो व पांच किलो सिलेंडर का वितरण,जिले से 50 दुकानदारों की मांगी सूची

अब राशन की दुकान पर मिलेंगे छोटे सिलेंडर:दो किलो व पांच किलो सिलेंडर का वितरण,जिले से 50 दुकानदारों की मांगी सूची

झुंझुनूं : जिले में जल्द ही उचित मूल्य की दुकानों पर छोटे रसोई गैस सिलेंडर भी मिलेंगे। प्रदेश में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से दो छोटे रसोई गैस सिलेंडर पांच किलो और दो किलो का वितरण करने का निर्णय किया गया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उप शासन सचिव आशीष कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला रसद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। झुंझुनूं जिले से भी रसद अधिकारी द्वारा उचित मूल्य दुकानदारों की सूची मांगी गई हैं, जहां यह सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।

पांच किलो के सिलेंडर को छोटू व दो किलो के सिलेंडर को मुन्ना नाम दिया गया है। राज्य स्तरीय समन्वयक आइओसीएल ने उचित मूल्य दुकानों पर 5 व 2 किलो के एलपीजी गैस सिलेंडर की बिक्री के संबंध में विभाग को प्रस्ताव भेजा है। इससे उचित मूल्य दुकानदारों को गैस सिलेंडर की बिक्री पर कमीशन के रूप में अतिरिक्त आय होगी।

इस योजना के तहत 50 उचित मूल्य दुकानों का चयन होगा, जहां अधिकतम 100 किलो एलपीजी यानी 5 किलो ग्राम के 20 सिलेंडर व 2 किलो ग्राम के 50 सिलेंडर का भंडारण किया जाएगा। इसके लिए दुकानदारों को इंडियन ऑयल के मोबाइल एप को डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसी के माध्यम से सिलेंडर की बिक्री होगी।

जिला रसद अधिकारी कपिल झाझडिया ने बताया कि विभाग के उप शासन सचिव ने उचित मूल्य की पचास दुकानों को चिन्हित कर इसकी सूची मांगी है। ताकि, वहां छोटे गैस सिलेंडर बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जा सके।

दुकानदार को मिलेगा कमिशन

दुकानदार को 5 किलो का एक सिलेंडर बेचने पर 31 रुपए व 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ 36.58 रुपए मिलेंगे। 2 किलो के सिलेंडर पर 15 रुपए व 18 प्रतिशत जीएसटी सहित 17.70 रुपए कमीशन मिलेगा। जिला रसद अधिकारी को ऐसी उचित मूल्य की दुकान चिह्नित करनी होगी, जो आईओसीएल की गैस एजेंसी के नजदीक हो। इसके अलावा कोई डीलर गैस सिलेंडर का बेचान करना चाहता हो तो वह भी आवेदन कर सकेगा। उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन किसी भी सरकारी पहचान पत्र के आधार पर प्रदान किया जा सकेगा। इसके लिए राशन कार्ड व आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं रहेगी। सिलेंडर व रेग्यूलेटर उपभोक्ता बिना समर्पण किए देश में एक से दूसरे स्थान पर कहीं भी ले जा सकेंगे।

Related Articles