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मतदान से दो दिन पहले शराब पर पाबंदी:प्रशासन सख्त, 48 घंटे सुखा दिवस


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मतदान से दो दिन पहले शराब पर पाबंदी:प्रशासन सख्त, 48 घंटे सुखा दिवस

मतदान से दो दिन पहले शराब पर पाबंदी:प्रशासन सख्त, 48 घंटे सुखा दिवस

झुंझुनूं : मतदान से दो दिन पहले शराब बेचने पर पुरी तरह से पाबंदी रहेगी। इसके प्रशासन पुरी तरह सख्त है। शराब को लेकर विशेष सख्ती रहेगी। 17 अप्रैल शाम 6 से 19 अप्रैल शाम 6 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया है।

झुंझुनूं लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनावी क्षेत्रों में 19 अप्रैल को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से प्रतिबंध रहेगा और एवं मतगणना दिवस 4 जून को भी सूखा दिवस घोषित किया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने बताया कि मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक सूखा दिवस रहेगा। इसके साथ ही मतगणना दिवस 4 जून 2024 को सम्पूर्ण जिले में सूखा दिवस घोषित किया है। पुनर्मतदान की स्थिति में भी पुनर्मतदान की घोषणा से पुनर्मतदान की तिथि को पुनर्मतदान की समाप्ति तक संबंधित केंद्र के क्षेत्रों में भी सूखा दिवस रहेगा।

सूखा दिवस के 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी भी होटल, भोजन, आहार गृह, बार या किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिट युक्त, मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय कर सकता है और न ही वितरित कर सकता है। आदेश के उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

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