बाड़मेर में CAA का जश्न:ढोल की थाप पर नाचे पाक विस्थापित; बोले- अब नागरिकता मिलने में आसानी होगी
बाड़मेर में CAA का जश्न:ढोल की थाप पर नाचे पाक विस्थापित; बोले- अब नागरिकता मिलने में आसानी होगी

बाड़मेर : केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (CAA) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह कानून देशभर में लागू हो गया है। इसके बाद सहरदी जिले बाड़मेर पाक विस्थापित कॉलोनी में दिवाली सा माहौल है। पाक विस्थापितों ने ढोल की थाप पर डांस किया। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग झूमते नजर आए। पटाखे चलाए और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इसके बाद अब उन्हें भारतीय नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा।

पाक विस्थापित संरक्षण समिति के नरपत सिंह धारा के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर किस तरीके से अत्याचार होते हैं। उन सब अत्याचारों को देखते हुए देश के पीएम और गृह मंत्री ने बड़ी सोच रखते हुए उन लोगों को राहत प्रदान करते हुए सीएए लागू हुआ है। सीएए लागू होने से अब नागरिकता मिलने में सहूलियत होगी। साथ ही मूलभूत सुविधाओं समेत बच्चों की शिक्षा और अन्य मूल दस्तावेजों की सुविधा में भी इजाफा होगा।
सोमवार शाम आया था नोटिफिकेशन
दरअसल, दिसंबर 2019 में सीएए कानून दो सदनों से पास हो गया था। वहीं 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने कानून को मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही कानून बन गया था। लेकिन सरकार ने कानून लागू करने के लिए नोटिफिकेशन सोमवार शाम को निकाला।
इसके बाद देश के कई इलाकों में तनाव की स्थिति है। लेकिन, सरहदी जिले बाड़मेर में नोटिफिकेशन जारी होने के कुछ घंटों बाद ही पाक विस्थापित शरणार्थी कॉलोनी में मानो दीवाली आ गई हो। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ढोल की थाप पर नाचते-गाते नजर आए। लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं जमकर पटाखे भी फोड़े। पाक विस्थापित लोगों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी।

क्या है सीएए कानून
31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन तीन देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे।