अधिकारियों-कर्मचारियों को हिंदी में करने होंगे सिग्नेचर:राजस्थान सरकार की हिंदीकरण नीति की पहल; पहले दिन आई समस्या
अधिकारियों-कर्मचारियों को हिंदी में करने होंगे सिग्नेचर:राजस्थान सरकार की हिंदीकरण नीति की पहल; पहले दिन आई समस्या

झुंझुनूं : चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को अब हिंदी में हस्ताक्षर करने होंगे। इसके अलावा किसी भी भाषा में हस्ताक्षर किए तो वह मान्य नहीं होंगे। हिंदी में किया हुआ हस्ताक्षर ही प्रमाणित होगा। नए साल से नियम लागू हुआ है।
सरकारी कार्मिकों के लिए प्रत्येक सरकारी कागजात पर हस्ताक्षर हिंदी भाषा में करने होंगे। प्रतिदिन की उपस्थिति के साथ अन्य प्रमाण-पत्र सहित कोई भी सरकारी कागजात पर हस्ताक्षर हिंदी में होने पर ही उन्हें प्रमाणित माना जाएगा। इस संबंध में झुंझुनूं सीएमएचओ डॉ राजकुमार डांगी ने निर्देश जारी किए हैं।
सीएमएचओ की ओर से जारी आदेश में चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को जनवरी 2024 से उपस्थिति पंजिका में अपने हस्ताक्षर हिंदी में करने को कहा है। सीएमएचओ ने बताया कि यह आदेश निर्देश शासन सचिव शिक्षा व भाषा विभाग राजस्थान सरकार की ओर से 1966 में हिंदीकरण नीति के तहत जारी आदेश के अनुसरण में दिए है। जानकाराें का मानना है कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए नियम को लागू किया गया है।
पहले दिन दिक्कत आई
नए नियम लागू होने के बाद पहले दिन कई कार्मिक को दिक्कत हुई। नियम याद नही होने पर उन्होंने अंग्रेजी में साइन कर दिए। याद आने पर फिर से हिंदी में किए। कर्मियों का मानना है कि हिंदी में हस्ताक्षर करने की आदत नहीं है। लम्बे समय से अंग्रेजी में हस्ताक्षर करना कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है। इसे व्यवहार में लाने में कुछ समय जरूर लगेगा।