सीकर-सेना के जवान की एक्सीडेंट में मौत:बीमा कंपनी को 1.62 करोड़ दो महीने में देने के आदेश, पिकअप की टक्कर से गई थी जान
सीकर-सेना के जवान की एक्सीडेंट में मौत:बीमा कंपनी को 1.62 करोड़ दो महीने में देने के आदेश, पिकअप की टक्कर से गई थी जान
सीकर : सीकर के मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार गिरी ने प्रीति कंवर बनाम जीवणराम आदि के मामले में फैसला सुनाया है। हुए मृतक सैनिक के आश्रितों को ब्याज सहित 1.62 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
पिकअप ने बाइक को मारी थी टक्कर
परिवादियों की ओर से पैरवी करने वाले एडवोकेट महेंद्र बाजिया ने बताया कि प्रकरण के अनुसार तिहावली गांव निवासी नागेंद्र सिंह शेखावत 2022 में बाइक पर सीकर से गांव (तिहावली) जा रहा था। लेकिन, रास्ते में सामने से आ रही पिकअप के चालक जीवणराम निवासी गुसाईसर तहसील रतनगढ़ जिला चूरू ने तेज गति व लापरवाही से रॉन्ग साइड में नागेंद्र सिंह की बाइक को टक्कर मार दी थी।
पत्नी ने दुर्घटना न्यायाधिकरण में दिया था परिवाद
हादसे में सेना के जवान नागेंद्र सिंह की मौत हो गई थी। इसके बाद नागेंद्र सिंह की पत्नी प्रीति कंवर और अन्य आश्रितों ने सीकर कोर्ट मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण में परिवाद पेश किया था।
एक करोड़ 62 लाख दो महीने में देने के आदेश
मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण न्यायाधीश ने पिकअप ड्राइवर जीवणराम और वाहन की बीमा कंपनी HDFC इरिगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जयपुर को क्लेम राशि ब्याज सहित 1 करोड़ 62 लाख 92 हजार रुपए 2 महीने में चुकाने का आदेश दिया है।
देश
विदेश
प्रदेश
संपादकीय
वीडियो
आर्टिकल
व्यंजन
स्वास्थ्य
बॉलीवुड
G.K
खेल
बिजनेस
गैजेट्स
पर्यटन
राजनीति
मौसम
ऑटो-वर्ल्ड
करियर/शिक्षा
लाइफस्टाइल
धर्म/ज्योतिष
सरकारी योजना
फेक न्यूज एक्सपोज़
मनोरंजन
क्राइम
चुनाव
ट्रेंडिंग
Covid-19






Total views : 2385621


