4 साल की मासूम से रेप, दोषी को आजीवन कारावास:आदतन अपराधी मानते हुए कोर्ट ने सुनाया फैसला, बीकानेर जेल से वीसी के जरिए हुई पेशी
4 साल की मासूम से रेप, दोषी को आजीवन कारावास:आदतन अपराधी मानते हुए कोर्ट ने सुनाया फैसला, बीकानेर जेल से वीसी के जरिए हुई पेशी
चूरू : चूरू की विशेष पॉक्सो कोर्ट प्रथम ने 4 वर्षीय मासूम से रेप के आरोपी 25 वर्षीय युवक को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को आदतन अपराधी मानते हुए यह फैसला सुनाया। यह मामला जिले के एक थाना क्षेत्र का है।
विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश कुमार सहारण ने बताया कि यह मामला 26 फरवरी को दर्ज किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने घर के बाहर खेल रही 4 साल की मासूम को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर रेप किया था। पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया। आरोपी वर्तमान में बीकानेर जेल में बंद है। उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में करवाई गई थी।
7 साल की बच्ची से रेप मामले में काट रहा था सजा
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों के बयान और 41 दस्तावेजी साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। इन साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया।
जमानत पर बाहर आया और फिर रेप किया
आरोपी का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड भी कोर्ट के फैसले में महत्वपूर्ण रहा। इसी विशेष पॉक्सो अदालत ने वर्ष 2025 में 7 साल की बालिका से रेप के एक अन्य मामले में उसे 28 मई 2025 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपी ने यह नया अपराध किया।
लगातार गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि के कारण अदालत ने आरोपी को आदतन अपराधी मानते हुए उसे अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले से बालिकाओं के खिलाफ अपराधों में कठोर न्यायिक कार्रवाई का स्पष्ट संदेश दिया गया है।
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