SBI ने वसूला लोन क्लोजर चार्ज, अब ब्याज समेत लौटाएगा पैसा; उपभोक्ता आयोग ने लगाया 55 हजार का हर्जाना
SBI ने वसूला लोन क्लोजर चार्ज, अब ब्याज समेत लौटाएगा पैसा; उपभोक्ता आयोग ने लगाया 55 हजार का हर्जाना
झुंझुनूं : जिला उपभोक्ता आयोग ने एसबीआई बैंक की ओर से लोन प्री-क्लोजर के नाम पर अतिरिक्त राशि वसूलने के मामले में बैंक को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने बैंक को उपभोक्ता से वसूले गए 14,978 रुपए ब्याज सहित लौटाने, 55 हजार रुपए मुआवजा देने और 25 हजार रुपए उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने के आदेश दिए हैं।
मामला नवलगढ़ क्षेत्र निवासी सुभाषचंद्र का है। उन्होंने एसबीआई की सीकर शाखा से पर्सनल लोन लिया था। लोन बंद करवाने के लिए बैंक पहुंचे तो अधिकारियों ने बकाया राशि 28,323 रुपए बताई और उनके खाते से राशि काटकर लोन बंद कर दिया।
बाद में खाते का स्टेटमेंट देखने पर पता चला कि वास्तविक बकाया राशि केवल 13,345 रुपए थी, जबकि बैंक ने प्री-क्लोजर चार्ज के नाम पर 14,978 रुपए अतिरिक्त वसूल लिए। शिकायत के बावजूद समाधान नहीं मिलने पर उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद पेश किया।
सुनवाई के दौरान बैंक ने लोन एग्रीमेंट की शर्तों के आधार पर राशि लेने की बात कही, लेकिन आयोग ने बैंक के तर्क को खारिज कर दिया। आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार मील और सदस्य प्रमेंद्र कुमार सैनी ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत लोन को समय से पहले बंद करने पर बैंक प्री-क्लोजर पेनल्टी नहीं वसूल सकते।
आयोग ने बैंक की कार्रवाई को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए आदेश दिया कि 14,978 रुपए की राशि 3 मार्च 2025 से भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाई जाए।
इसके अलावा उपभोक्ता को मानसिक परेशानी के लिए 55 हजार रुपए मुआवजा, कानूनी खर्च के लिए 7,500 रुपए देने और 25 हजार रुपए राजस्थान राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
आयोग ने यह भी कहा कि बैंक चाहे तो इस राशि की वसूली लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों से कर सकता है।
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