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अनुसूचित जाति वर्ग को स्वरोजगार के लिए मिलेगा 50 हजार रुपये तक अनुदान


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अनुसूचित जाति वर्ग को स्वरोजगार के लिए मिलेगा 50 हजार रुपये तक अनुदान

अनुसूचित जाति वर्ग को स्वरोजगार के लिए मिलेगा 50 हजार रुपये तक अनुदान

झुंझुनूं : प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय (PM-AJAY) योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र व्यक्तियों से स्वरोजगार हेतु ऋण आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के अंतर्गत ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, डेयरी, किराणा दुकान, मोबाइल रिपेयरिंग, जनरल स्टोर, फल-सब्जी व्यवसाय तथा रेडीमेड गारमेंट्स जैसे रोजगारों के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

ऋण स्वीकृत होने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 हजार रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के पात्र अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को मिलेगा।

इच्छुक आवेदक पंचायत समिति, नगर परिषद, नगरपालिका अथवा अनुजा निगम, झुंझुनूं कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। परियोजना प्रबंधक अरविंद कुमार ओला ने बताया कि मुद्रा ऋण प्राप्त करने वाले पात्र व्यक्तियों को भी योजना के तहत अनुदान का लाभ दिया जाएगा।

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