चिड़ावा में स्थानीय लोगों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन:कब्रिस्तान की जमीन पर पट्टे जारी करने की अर्जी दी, खुद के घर पर लोगों को नहीं मिला है मालिकाना हक
चिड़ावा में स्थानीय लोगों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन:कब्रिस्तान की जमीन पर पट्टे जारी करने की अर्जी दी, खुद के घर पर लोगों को नहीं मिला है मालिकाना हक

चिड़ावा : चिड़ावा नगर पालिका में शहरी सेवा शिविर-2025 के दौरान स्थानीय लोगों ने उपखंड अधिकारी को पत्र सौंपकर खसरा नंबर 813, 814, 819 और 821 पर बसे लोगों को 69K/स्टेटग्रांट एक्ट के तहत पट्टे जारी करने की मांग की है।
राजस्व रिकॉर्ड में ये खसरा नंबर गैर मुमकिन कब्रिस्तान के रूप में दर्ज हैं। खसरा नंबर 819 पर 1.7900 हैक्टेयर जमीन वर्तमान में कब्रिस्तान है। शेष जमीन पर आजादी से पहले से ही लोग रह रहे हैं। इसमें खसरा नंबर 813 का 0.5300 हैक्टेयर, 814 का 1.4100 हैक्टेयर और 821 का 0.1800 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल है।
लोगों ने खेवट रिकॉर्ड के माध्यम से इस बात की पुष्टि की है। राजस्व रिकॉर्ड में विरोधाभास के कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उपखंड अधिकारी से वर्तमान अभियान के तहत निवासियों को राहत देने का आग्रह किया गया है। इससे वो अपने घरों के कानूनी मालिकाना हक प्राप्त कर सकेंगे।
शिकायत पत्र के साथ हल्का पटवारी फर्द, खेवट रिकॉर्ड और मास्टर प्लान की प्रतियां भी जमा की गई हैं। प्रशासन को ये मामला मिल गया है और जल्द ही इस पर निर्णय की उम्मीद है।