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डॉक्टर पर हमले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज:प्रसूता को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने को लेकर हुआ था विवाद


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डॉक्टर पर हमले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज:प्रसूता को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने को लेकर हुआ था विवाद

डॉक्टर पर हमले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज:प्रसूता को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने को लेकर हुआ था विवाद

धौलपुर : 5 अक्टूबर को शहर के मातृ एवं शिशु संस्थान में डॉक्टर विवेक शुक्ला के साथ हुई मारपीट के मामले में आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया हैं। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में परिजनों की ओर से जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष जमानत याचिका लगाई गई थी।

लोक अभियोजक सुजीत लहचोरिया ने बताया कि 5 अक्टूबर को अस्पताल में प्रसूता की डिलीवरी होने के बाद डॉक्टर ने उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे। जिस बात से नाराज होकर प्रसूता के पति सूरज ने डॉ. विवेक शुक्ला की बेरहमी से मारपीट कर दी। घटना के तुरंत बाद डॉ. विवेक शुक्ला द्वारा कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया। जिस मामले में मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया। जहां से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। मारपीट के आरोपी को जेल भेज दिए जाने के बाद परिजनों ने जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत याचिका लगाई थी।

लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी की जमानत यात्रा पर जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश सतीश चंद्र ने सुनवाई की। जिसके बाद आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है।

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