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झुंझुनूं में पैदल स्कूल जाने वालों को मिलेंगे वाउचर:हाजिरी के अनुसार विद्यार्थियों को राशि का होगा भुगतान, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश


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झुंझुनूंटॉप न्यूज़देशराजस्थान

झुंझुनूं में पैदल स्कूल जाने वालों को मिलेंगे वाउचर:हाजिरी के अनुसार विद्यार्थियों को राशि का होगा भुगतान, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश

झुंझुनूं में पैदल स्कूल जाने वालों को मिलेंगे वाउचर:हाजिरी के अनुसार विद्यार्थियों को राशि का होगा भुगतान, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश

झुंझुनूं : जिले में जिन छात्र-छात्राओं के घर व सरकारी स्कूल के बीच में दूरी ज्यादा है, सरकार उनको ट्रांसपोर्ट वाउचर देगी। यानि प्रतिदिन की हाजिरी के हिसाब से रुपए दिए जाएंगे।

कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी को 3000 और 9वीं-10वीं की बालिका को 5400 रुपए के लगभग की राशि हाजिरी के अनुसार दी जाएगी। यह राशि हाजिरी के अनुसार कम ज्यादा हो सकती है।

सरकार ने ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों तथा 9 एवं 10 की सिर्फ बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना संचालित है।

इसका मकसद एक तो छात्र-छात्राओं को नियमित स्कूल से जोड़ना है। दूसरा यह है कि दूरी के कारण कोई छात्र-छात्रा शिक्षा से वंचित नहीं रहे, उनको आने-जाने में कोई परेशानी नहीं हो।

जिला शिक्षा अधिकारी मनोज ढाका का कहना है कि ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में दिशा-निर्देश आए हैं। राशि नकद नहीं दी जाएगी। यह राशि विद्यार्थियों या अभिभावक के बैंक खाते में जमा की जाएगी। उपस्थिति के आधार पर विद्यार्थी को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अनुसार राशि दी जाएगी। जिन छात्राओं का साइकिल योजना में है, उनको वाउचर की योजना नहीं मिलेगी।

पांचवीं तक दस रुपए हर दिन मिलेंगे

कक्षा एक से पांच तक के बालक-बालिकाएं, जिनके घर से स्कूल एक किलोमीटर की परिधि में कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय नहीं है एवं उन्हें एक किमी से ज्यादा दूरी तक जाना पड़ता है, उन्हें 10 रुपए प्रति उपस्थिति दिवस राशि मिलेगी। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के बालक-बालिका जिनका घर स्कूल से दो किमी से अधिक दूरी पर है उनको 15 रुपए तथा कक्षा नवीं व दसवीं की वह बालिकाएं, जिनका घर स्कूल से पांच किमी की दूरी पर है उनको 20 रुपए दिए जाएंगे।

एक ही योजना का ले सकती हैं लाभ

साइकिल योजना का लाभ लेने वाली नवीं की बालिकाओं को वाउचर योजना से नहीं जोड़ा जाएगा। दोनों में से एक योजना का लाभ ही मिलेगा। संस्था प्रधान विद्यार्थियों या अभिभावकों से आवेदन प्रपत्र भरवाएंगे। एसडीएमसी के सदस्य व अध्यक्ष इनका अनुमोदन करेंगे। इसके बाद शाला दर्पण में प्रविष्टि कराकर प्रमाणीकरण करना होगा। पीईईओ पात्र बच्चों की राशि आहरण स्वीकृति करेंगे।

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