आय से ज्यादा संपत्ति केस में एफआर को चुनौती, एसीबी डीजी 6 को कोर्ट में तलब
आय से ज्यादा संपत्ति केस में एफआर को चुनौती, एसीबी डीजी 6 को कोर्ट में तलब

जयपुर : आईटी विभाग के तत्कालीन अफसर के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति केस में एसीबी की एफआर को विशेष कोर्ट द्वारा मंजूर करने पर हाईकोर्ट ने एसीबी के डीजी सहित आईओ को 6 सितंबर को तलब कर जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह निर्देश डॉ. टीएन शर्मा की रिवीजन याचिका पर दिया।
अधिवक्ता पीसी भंडारी ने बताया कि प्रार्थी ने दिसंबर 2019 में आईटी विभाग के तत्कालीन उपनिदेशक कुलदीप यादव के खिलाफ एसीबी में शिकायत दी थी। इसमें कहा था कि 2013 में अपनी नियुक्ति के बाद से यादव ने करोड़ों रुपए की संपत्ति को प्राप्त किया है। शिकायत पर एसीबी ने यादव के घर पर छापा मारा था।
वहीं, एसीबी जांच में पता चला कि कुलदीप यादव ने पत्नी के बैंक खातों में करोड़ों रुपए की रकम जमा कराई थी और चल व अचल संपत्तियां अर्जित की थीं। लेकिन एसीबी ने मामले की जांच कर बताया कि यादव की पत्नी को उसके पिता ने 90 लाख रुपए गिफ्ट में दिए थे।
इसके चलते एसीबी ने उसकी शिकायत के मामले में विशेष कोर्ट में एफआर पेश कर दी। एफआर को एसीबी कोर्ट ने भी मंजूर कर लिया। इसे प्रार्थी ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि मामले में गलत एफआर लगाई है। इसलिए एफआर व इसे स्वीकार करने वाला आदेश रद्द किया जाए। अदालत ने मामले में एसीबी के डीजी व आईओ को तलब कर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा।