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राजस्‍थान स्‍वास्‍थ्‍य विज्ञान विश्‍वविद्यालय:एक शिक्षक अब दो जगह नहीं पढ़ाएंगे; फैकल्टी की योग्यता व पंजीकरण का देना होगा ब्यौरा


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राजस्‍थान स्‍वास्‍थ्‍य विज्ञान विश्‍वविद्यालय:एक शिक्षक अब दो जगह नहीं पढ़ाएंगे; फैकल्टी की योग्यता व पंजीकरण का देना होगा ब्यौरा

राजस्‍थान स्‍वास्‍थ्‍य विज्ञान विश्‍वविद्यालय:एक शिक्षक अब दो जगह नहीं पढ़ाएंगे; फैकल्टी की योग्यता व पंजीकरण का देना होगा ब्यौरा

जयपुर : फार्मेसी में डिप्लोमा व डिग्री संस्थानों में पढ़ाने वाली टीचिंग फैकल्टी की योग्यता, नियुक्ति, कार्यग्रहण, कार्यमुक्त होने का आदेश की सूचना विश्वविद्यालय को देनी पड़ेगी। संस्थान की फैकल्टी को राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में पंजीकरण करवाना भी अनिवार्य है।

अन्य राज्य से नियुक्त की जाने वाली किसी भी टीचिंग फैकल्टी को नियुक्ति तिथि से एक साल की अवधि में काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की सूचना देनी होगी। ऐसे शिक्षक के द्वारा काउंसिल में पंजीकरण के लिए भेजे आवेदन के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा उक्त फैकल्टी को उस सत्र विशेष के लिए ही योग्य माना जाएगा। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली के नियमों की सख्ती से पालना के लिए फार्मेसी कॉलेजों को निर्देश दिए हैं।

इन नियमों की भी पालना

  • फैकल्टी के बैंक पट्‌टे में ऑनलाइन ट्रांसफर के साथ ही बैंक से स्टेटमेंट को सत्यापित कराकर विवि को भेजना होगा।
  • टीचिंग फैकल्टी की शैक्षणिक योग्यता व कार्यानुभव पीसीआई नई दिल्ली के नियमानुसार होना चाहिए।
  • सत्र 2024-25 में नवीन कॉलेज में डी-फार्म कोर्सेज की नवीन संबद्धता के लिए आवेदन के समय प्राचार्य की नियुक्ति।
  • यदि फैकल्टी किसी अन्य कॉलेज में कार्यरत है, तो उस संस्थान से कार्यमुक्त होने की एनओसी होनी चाहिए।

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