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जुलाई से नया कानून, बदलेंगी धाराएं, संगोष्ठी के लिए मास्टर ट्रेनर नियुक्त


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जुलाई से नया कानून, बदलेंगी धाराएं, संगोष्ठी के लिए मास्टर ट्रेनर नियुक्त

नए कानून लागू होने से त्वरित गति से हो सकेगा आपराधिक मामलों का निस्तारण, ऑनलाईन एफआईआर की सुविधा शुरू, आईपीसी की धारा 302 अब बीएनएस 101

चूरू : एक जुलाई 2024 से लागू हो रही नवीन विधियों की जानकारी न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, प्रशासनिक अधिकारियों एवं आमजन को उपलब्ध करवाए जाने हेतु जिला स्तर पर जिला परिषद सभागार में 27 जून को दोपहर 3 बजे संगोष्ठी आयोजित की जाएगी।

अभियोजन विभाग के उप निदेशक दिलावर सिंह ने बताया कि जिला स्तर पर गोरधन सिंह, अभियोजन अधिकारी को मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया गया है। सभी उपखण्ड स्तर पर होने वाली संगोष्ठियों के लिए सरदारशहर में नरेश सिंह कविया, रतनगढ़ में कुलदीप सिंह, राजगढ़ में नजीर अहमद सिद्दीकी, सुजानगढ़ में महेश कुमार, बीदासर में धीरज तिवाड़ी तथा तारानगर में विनोद बेनिवाल को मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया गया है।

उपनिदेशक ने बताया कि प्रदेश में 01 जुलाई 2024 से भारतीय दण्ड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 तथा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू की जा रही है। इनमें पूर्व में लागू अधिनियम को विलोपित नहीं कर नये अधिनियम को पुर्नस्थापित किया गया है। नवीन विधियों में जो मुख्यतः प्रावधान जोड़े गए हैं उनमें अपराधों के अनुसंधान व सम्मन/वारण्ट की तामील में इलेक्ट्रोनिक संचार साधनों को उपयोग में लेना, विधि विज्ञान का अधिकतम उपयोग, समयबद्ध अनुसंधान, विचारण एवं निर्णय सुनाने के लिए समय सीमा तय की गई है। पीड़ित को प्रथम सूचना की प्रति देना तथा अनुसंधान की प्रगति रिपोर्ट से सूचित किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। दोनों ही प्रावधान डिजिटल माध्यम से काम में लिए जा सकते हैं। 7 वर्ष या उससे अधिक सजा के दण्डनीय अपराधों के प्रकरणों को संबंधित सरकार द्वारा ही न्यायालय से वापस करने पर पीड़ित पक्ष को सुना जाना आवश्यक किया गया है। छोटे व कम गंभीर प्रकृति के अपराधों का संक्षिप्त विचारण किए जाने का आज्ञापक प्रावधान किया गया है। अभियुक्त व्यक्ति की इलेक्ट्रॉनिक साधनों से जांच विचारण किए जाने का प्रावधान किया गया है।

दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन के लिए रतनगढ में जागरुकता शिविर 27 जून को

चूरू, 25 जून। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के उद्यमियों, युवक-युवतियों को आसान शर्तो एवं कम लागत पर ऋण प्रदान करने के लिये संचालित की जा रही डॉ भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के लिए जिले की रतनगढ़ पंचायत समिति सभागार में 27 जून को सवेरे 10 बजे विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया जाएगा।

उद्योग महाप्रबंधक नानुराम गहनोलिया ने बताया कि शिविर में योजना की विस्तृत जानकारी के साथ- साथ, औद्यागिक क्षेत्र में कार्यरत असंगठित श्रमिकों हेतु ई-श्रम कार्ड, पीएमईजीपी, एमएलयूपीवाई, आर्टिजन परिचय पत्र आदि विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी तथा पात्र व्यक्तियों के आवेदन तैयार करवाए जाएंगे। उन्होंने योजना में आवेदन करने के इच्छुक व्यक्तियों से अपने साथ जनाधार, आधार कार्ड, संस्था आधार, बैंक पासबुक, कार्य की परियोजना रिपोर्ट लेकर शिविर में उपस्थित होने की अपील की गई है।

टंकण परीक्षा के लिए आवेदन 27 जून को

चूरू, 25 जून। मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत 31 दिसंबर 2023 से पूर्व नियुक्त ऎसे मृतक आश्रित कर्मचारी जिनके द्वारा अभी तक टंकण परीक्षा उतीर्ण नहीं की गई है, के लिए द्वितीय विशेष अवसर कम्प्यूटर टंकण परीक्षा जून 2024 एवं जिला स्तर पर आयोजित की जाने वाली नियमित कम्प्यूटर टंकण परीक्षा का आयोजन 30 जून को किया जाएगा।

एडीएम उत्तम सिंह शेखावत ने बताया कि परीक्षा के आयोजन के क्रम में आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 27 जून निर्धारित की गई है। पात्र कार्मिकों को अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में भरकर 500 रुपये के डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक के साथ सांय 5 बजे तक कमरा नम्बर 19, संस्थापन शाखा, कार्यालय जिला कलक्टर चूरू को जरिये डाक अथवा व्यक्तिश उपस्थित आकर जमा कराने के लिए कहा गया है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने अथवा किसी प्रकार की कमी पाई जाने पर निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए कार्मिक स्वयं उत्तरदायी होगा।

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