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बीच रोड़ पर रखी अवैध थड़ी:नगरपरिषद ने नोटिस दिया तो कोर्ट पहुंचा मामला


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बीच रोड़ पर रखी अवैध थड़ी:नगरपरिषद ने नोटिस दिया तो कोर्ट पहुंचा मामला

बीच रोड़ पर रखी अवैध थड़ी:नगरपरिषद ने नोटिस दिया तो कोर्ट पहुंचा मामला

सुजानगढ़ : सुजानगढ़ में अवैध अतिक्रमण का एक मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। नगरपरिषद के नोटिस के बाद अतिक्रमी मामले को लेकर कोर्ट पहुंच गया। शुक्रवार को कार्यवाही अधूरी रहने पर कोर्ट ने अब स्टे के मामले पर 9 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की है।

मामला शहर के कोर्ट, एडीएम ऑफिस और एसडीएम ऑफिस से मात्र पचास मीटर दूर का है। जहां बीच रोड़ पर नोटेरी और अपर लोक अभियोजक एडवोकेट करणीदान चारण का नाम लिखी एक थड़ी रखी हुई है। बीस अप्रैल को गुरु प्रसाद लाटा ने यह अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर परिषद कमिश्नर को शिकायत की थी। जिसके बाद कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए कर्मचारी को भेजकर चारण को तीन दिन में थड़ी हटाने के लिए कहा। लेकिन चारण ने इस थड़ी को अपने परिचित खींवदान चारण की बताते हुए कोर्ट में स्टे के लिए दावा करवा दिया। नगर परिषद की ओर से शुक्रवार को कोर्ट में एलए विनोद सोनी ने इसका विरोध किया। साथ ही कमिश्नर ने भी अपना पक्ष रखा। वहीं शिकायतकर्ता गुरुप्रसाद लाटा ने भी मामले में खुद को पक्षकार बनाए जाने के लिए आवेदन दिया।

नगर परिषद कमिश्नर दिलीप शर्मा ने बताया कि अतिक्रमण अतिक्रमण ही होता है, यह साफ तौर पर अवैध अतिक्रमण है, जिसको हटाए जाने को लेकर हमने तीन दिन का समय दिया, लेकिन अतिक्रमी कोर्ट में चले गए। हमने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है।

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