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कट ऑफ से ज्यादा अंक के बाद भी नियुक्ति क्यों नहीं दी: हाईकोर्ट


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कट ऑफ से ज्यादा अंक के बाद भी नियुक्ति क्यों नहीं दी: हाईकोर्ट

कट ऑफ से ज्यादा अंक के बाद भी नियुक्ति क्यों नहीं दी: हाईकोर्ट

जयपुर : स्कूल लेक्चरर भर्ती: 2022 में कट ऑफ से ज्यादा अंक लाने के बाद भी प्रार्थी को नियुक्ति नहीं देने पर शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक व आरपीएससी सचिव से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस जीआर मीना ने यह निर्देश केसी की याचिका पर दिया। वहीं भर्ती में प्रार्थी के लिए एक पद खाली रखने का भी निर्देश दिया है।

मामले से जुड़े अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि आरपीएससी ने 28 अप्रैल 2022 को भूगोल विषय के 793 पदों सहित कुल 26 विषयों के लिए स्कूल लेक्चरर पद की भर्ती निकाली थी। इसमें शर्त अभ्यर्थी के पास यूजीसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से पीजी की डिग्री होना जरूरी था। प्रार्थी ने चूरू के ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से भूगोल विषय में पीजी किया था और उसने भी भर्ती में भाग लिया। उसकी 48 वीं रैंक आई और उसने 316 से ज्यादा अंक प्राप्त किए। जबकि अंतिम कट ऑफ 281 ही थी।

उसने काउंसलिंग में हिस्सा लिया व अपने दस्तावेज जमा करा दिए। लेकिन उसे नियुक्ति नहीं दी और उससे कम अंक वालों को नियुक्ति दे दी। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी तो जवाब में भर्ती एजेंसी ने कहा कि उसके ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से पीजी होने के चलते नियुक्ति नहीं दी है। इस पर प्रार्थी ने कहा कि यूनिवर्सिटी यूजीसी से मान्यता प्राप्त है और इस आधार पर उसे नियुक्ति से वंचित नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने पक्षकारों से जवाब मांगते हुए प्रार्थी के लिए एक पद खाली रखने का निर्देश दिया।

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