उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने की प्रिंटिंग प्रेस प्रतिनिधियों के साथ बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने की प्रिंटिंग प्रेस प्रतिनिधियों के साथ बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : चंद्रकांत बंका
झुंझुनूं : लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को प्रचार-प्रसार के लिए छपवाए जाने वाले पम्पलेट, बैनर, पोस्टर आदि सामग्रियों पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम-पता और मुद्रित सामग्री की संख्या स्पष्ट छापनी होगी। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के प्रिंटिंग प्रेस प्रतिनिधियों और जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामरतन सोंकरीया ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के तहत प्रचार सामग्रियों के मुद्रण के बारे में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी उपस्थित प्रिटिंग प्रेस प्रतिनिधियों को दी। उन्होंने यह भी हिदायत दी की इस संबंध में आयोग के दिशा निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में जानकारी दी गई कि कोई भी मुद्रक प्रकाशक द्वारा साइन की हुई घोषणा और प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानने वाले दो लोगों के हस्ताक्षर के बिना किसी भी निर्वाचन प्रचार सामग्री का मुद्रण नहीं करेंगे। यह भी बताया गया कि मुद्रण के बाद प्रिंटिंग प्रेस को मुद्रक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में घोषणा सहित मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियां तीन दिन के भीतर निर्वाचन कार्यालय में जमा करनी होगी। बैठक में यह भी बताया गया कि निर्वाचन संबंधी किसी भी पम्पलेट, पर्चे, पोस्टर आदि में धर्म, वंश, जाति, समुदाय या विरोधी के चरित्र हनन जैसी अपील मुद्रित नहीं की जाएगी। ऎसा करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में जिले के प्रिंटिंग प्रेस के प्रतिनिधि मौजूद रहें।