मंदिर में चोरी की वारदात पर 3 साल की सजा:मूर्तियां और दानपात्र चुराए थे; जज ने कहा- नरम रुख अपनाना गलत सन्देश देगा
मंदिर में चोरी की वारदात पर 3 साल की सजा:मूर्तियां और दानपात्र चुराए थे; जज ने कहा- नरम रुख अपनाना गलत सन्देश देगा

सीकर : न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर ने मंदिरों में चोरी करने के तीन अलग-अलग मामलों में 3 आरोपियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास व 5-5 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपियों ने सीकर के लोसल थाना क्षेत्र में मंदिरों से अष्टधातु की मूर्तियां, चांदी के छत्र और दान-पात्रों से रुपए चोरी किए थे।

जज ने कहा- कड़ी सजा मिलनी चाहिए
न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु कुमावत ने आरोपियों को सजा सुनाने के बाद टिप्पणी करते हुए कहा कि मंदिरों में चोरी करना समाज में गलत संदेश है। इस प्रकार की चोरी के प्रति नरम रुख अपनाना ठीक नहीं है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर चोरी के मामलों में तत्परता से कार्रवाई की जाएगी तो निश्चित तौर पर मंदिरों में चोरी की वारदात रूकेगी।
सरकारी वकील विजयानंद थलिया ने बताया कि सीकर जिले के लोसल थाना में 6 नवंबर 2023 को झुनकाबास कस्बे के रहने वाले विनोद कुमार (50) और हिंगलाज दान (33) ने बताया कि झुनकाबास में स्थित गोविंद देवजी के मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर रात को मंदिर के ताले तोड़कर मंदिर में घुसे और मंदिर में रखे चांदी के 8 छत्र व 10 हजार का चढ़ावा चोरी कर भाग गए। मंदिर में सुबह जब पुजारी आरती करने आया तो उसने देखा कि मंदिर के ताले टूटे हुए थे और मंदिर से चोरी हो चुकी थी। जिसके बाद पुजारी ने पुलिस को सूचना दी।
इसी तरह खूड में स्थित सीताराम के मंदिर से चोर 2 अष्टधातु की बड़ी मूर्तियां व पांच अन्य छोटी मूर्तियां चोरी कर ले गए। साथ ही गोपीनाथजी के मंदिर, जैन मंदिर, सती माता मंदिर में चोरी कर भाग गए। चोरों ने खूड में स्थित रितेश कुमार शर्मा के घर भी चोरी की। चोर यहां से एक सोने के गहनों का सेट, 5 तोला चांदी के बर्तन, और रैगरों के मोहल्ले में स्थित दुकान के ताले तोड़कर तांबे के बर्तन चोरी कर फरार हो गए।

एक साथ आधा दर्जन मंदिरों में हुई चोरी के मामले ने लोसल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों को हरियाणा में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया माल भी बरामद कर लिया।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था कि सीकर के खूड़ कस्बे के मंदिरों में जून 2023 में चोरी हुई थी जिसमें पकड़े गए आरोपी शामिल थे। चोरी के एक मामले में आरोपी पहले से ही जेल में बंद था। जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया।
विजयानंद थलिया ने बताया कि मात्र 4 महीने में पुलिस, गवाहों व मामले की पैरवी करने वाले सभी अभियोजन अधिकारियों के प्रयासों से आरोपी सलाखों पीछे पहुंचे हैं। आज न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु कुमावत ने चोरी करने के आरोप में 2 आरोपियों बलवीर (26) निवासी नेहरू नगर, हुडिल डीडवाना- कुचामन व दीपक कुमार (24) पानीपत, हरियाणा को तीन-तीन साल का कठोर कारावास व 5-5 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।
वहीं मूर्तियां खरीदने के आरोप में सुल्तान सिंह उर्फ राजवीर (42) निवासी खाखोली, सीकर को 2 साल का कठोर कारावास व 3 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारियों की टीम ने आरोपियों को सजा दिलाने के लिए 80 पन्नों की फाइल, सबूत व 40 गवाह कोर्ट में पेश किए। जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। टीम में सहायक अभियोजन अधिकारी सुरेखा जांगिड़ व कमला कुमारी ने पैरवी की थी।