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गाइड लाइन की अवमानना के चलते अंतरिम रूप से बंद किया जाएगा हॉस्टल, जिला प्रशासन के आदेश जारी


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गाइड लाइन की अवमानना के चलते अंतरिम रूप से बंद किया जाएगा हॉस्टल, जिला प्रशासन के आदेश जारी

कोचिंग विद्यार्थियों के हॉस्टल को लेकर जारी गाइड लाइन की पालना नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन ने गुरुवार को एक हॉस्टल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए महावीर नगर प्रथम स्थित श्रीकृष्ण हॉस्टल को अंतरिम रूप से बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।

कोटा : हॉस्टल को लेकर प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइड लाइन की पालना नहीं किए जाने पर शहर के महावीर नगर प्रथम स्थित श्रीकृष्ण हॉस्टल पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 13 फरवरी को संबंधित हॉस्टल में एक छात्र ने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बृजमोहन बैरवा ने बताया कि पुलिस थाना जवाहर नगर थाने की रिपोर्ट के अनुसार इस हॉस्टल में पंखे में स्प्रिंग डिवाइस (एंटी सुसाइड रॉड) नहीं पाया गया। अगर इस हॉस्टल में एंटी हेंगिंग डिवाइस होता तो छात्र की जान बचाई जा सकती थी। गौरतलब है की कोचिंग छात्र शिव कुमार ने सोमवार देर रात को इस हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। प्रशासन का आदेश है कि हर हॉस्टल के कमरे के पंखे में एंटी हेंगिंग डिवाइस लगाना जरूरी है।

हॉस्टल में मिली कमियां

जांच में सामने आया कि इस हॉस्टल में विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने पर अभिभावकों को सूचित करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही विद्यार्थियों के आने-जाने संबंधी कोई रिकॉर्ड पाया गया। इतना ही नहीं होस्टल संचालन के लिए पंजीकरण, स्वीकृति इत्यादि भी नहीं पाई गई। साथ ही काउंसलर एवं सुपरवाइजर की व्यवस्था भी यहां नहीं थी। सफाई एवं वेंटिलेशन का स्तर भी संतोषजनक नहीं पाया गया।

थानाधिकारी की इस रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन द्वारा हॉस्टल का संचालन तुरंत प्रभाव से अंतरिम रूप से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। जिन कमरों में विद्यार्थी हैं, उन्हें 7 दिन में दूसरी जगह शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आयुक्त नगर निगम दक्षिण एवं थानाधिकारी को आदेश की 24 घंटे में पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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