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उदयपुरवाटी : उदयपुरवाटी नगर पालिका के चार बागवानों को हटाने के आदेशों पर हाईकोर्ट की रोक


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उदयपुरवाटी : उदयपुरवाटी नगर पालिका के चार बागवानों को हटाने के आदेशों पर हाईकोर्ट की रोक

उदयपुरवाटी : उदयपुरवाटी नगर पालिका के चार बागवानों को हटाने के आदेशों पर हाईकोर्ट की रोक

उदयपुरवाटी नगर पालिका में छह माह से कार्यरत चार बागवानों को अधिशाषी अधिकारी द्वारा हटाने के 15 अगस्त के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। न्यायालय ने इस आदेश से पूर्व की स्थिति को बहाल रखा है।

जानकारी के अनुसार उदयपुरवाटी नगर पालिका में फरवरी 2022 में चार बागवानों को नियुक्ति दी गई थी। मामले में कुछ पार्षदों ने बागवानों की नियुक्ति को फर्जी बताते हुए ईओ को शिकायत की थी। ईओ ने मामले की जांच कर 15 अगस्त को आदेश जारी कर चारों बागवानों को हटा दिया था।

हटाए गए कार्मिक राजेश स्वामी, राजेंद्र सैनी, शीशराम इंदौरा व राकेश सैनी ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जहां इनकी ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट सारांश सैनी ने कहा कि चारों बागवानों को हटाने का ना तो नगर पालिका बोर्ड में निर्णय लिया गया और ना ही पर्याप्त कारण रहा है।

चारों कार्मिकों को हटाने के आदेश राष्ट्रीय अवकाश के दिन यानि 15 अगस्त को आदेश जारी किया गया है। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने माना कि सुनवाई का मौका दिए बिना नौकरी से हटाना न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के खिलाफ है। उन्होंने 15 अगस्त को जारी आदेश पर रोक लगाते हुए पूर्व की स्थिति को बहाल रखा है।

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