बिना लाइसेंस के नहीं बेच सकेंगे गुटखा-बीड़ी:सिगरेट-पान-मसाला बेचने के लिए नगर परिषद जारी करेगी लाइसेंस
बिना लाइसेंस के नहीं बेच सकेंगे गुटखा-बीड़ी:सिगरेट-पान-मसाला बेचने के लिए नगर परिषद जारी करेगी लाइसेंस

झुंझुनूं : अब दुकान, रेहड़ी-ठेले, चाय-पान की दुकानों पर बिना लाइसेंस के बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान-तंबाकू नहीं बेच सकेंगे। अगर आपको तंबाकू उत्पाद बेचने हैं तो लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद की ओर से खुदरा व थोक दुकानदारों, रेहड़ी-ठेलों, चाय की थड़ी वालों को लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके बाद ही तंबाकू उत्पाद बेच सकेंगे।
बैठक के बाद होगा सर्वे और रजिस्ट्रेशन
बोर्ड बैठक में बाइलॉज बनने के बाद नगर परिषद क्षेत्र के दायरे में आने वाली थोक, खुदरा समेत अन्य का सर्वे किया जाएगा। इसके बाद सभी का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद लाइसेंस जारी किए जाएंगे। आपत्ति मांगी गई है। नगर परिषद की ओर से तंबाकू उत्पादन बेचने के संबंध में आपत्ति भी निकाली गई थी। आपत्ति देने की आखिरी तारीख 28 दिसंबर थी।
बोर्ड बैठक में बनेगा बॉइलॉज
नगर परिषद की बोर्ड बैठक में तंबाकू उत्पादन बेचने के संबंध में बाइलॉज पर चर्चा होगी। बैठक में मानदंड तय होने के बाद नगर परिषद की ओर से लाइसेंस जारी किए जाएंगे। अधिकारियों की मानें तो यह बैठक फरवरी के प्रथम सप्ताह में हो सकती है।