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लैंगिक उत्पीडन प्रतिषेध अधिनियम 2013 के बारे में विस्तृत जानकारी दी


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लैंगिक उत्पीडन प्रतिषेध अधिनियम 2013 के बारे में विस्तृत जानकारी दी

लैंगिक उत्पीडन प्रतिषेध अधिनियम 2013 के बारे में विस्तृत जानकारी दी

सीकर : महिला अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक डॉ अनुराधा सक्सेना के निर्देशानुसार लैंगिक उत्पीडन अधिनियम 2013 कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को महिला सलाह सुरक्षा केन्द्र में किया गया, जिसमें उपस्थित महिलाओं व पुरूषों को इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र की विधिक परामर्शदाता अन्जू सैनी द्वारा कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन प्रतिषेध अधिनियम 2013 के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए महिलाओं को अपने अधिकारों से अवगत करवाया।

उन्होंने कहा कि किसी भी महिला के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन हो रहा है तो वह अपनी शिकायत आंतरिक समिति में कर सकती हैं । यदि महिला किसी कारणवश अपनी शिकायत दर्ज करवाने में असमर्थ हैं तों वह अपने मित्र, सहकर्मी, रिश्तेदार द्वारा भी अपनी शिकायत लिखित रूप में कर सकती हैं, इसके साथ ही हिंसा के विभिन्न प्रकारों की जानकारी दी गई।

इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र की सामाजिक परामर्शदाता राजेश कुमारी द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर 181 व सखी वन स्टांप सेन्टर के बारे में जानकारी दी। महिला सलाह सुरक्षा केन्द्र की सामाजिक परामर्शदाता भाग्यलक्ष्मी व विधिक परामर्शदाता निर्मला कुमारी ने महिला सलाह सुरक्षा केन्द्र की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।

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