झुंझुनूं : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शनिवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश देवेन्द्र दीक्षित और उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मनोज मील की बैेंच ने रिकॉर्ड 330 परिवादों का निस्तारण करते हुए लोक अदालत के अवार्ड (पंचाट) जारी किए। एक ही दिन में इतने प्रकरणों का निस्तारण कर आयोग ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले विगत सितंबर माह में आयोजित तृतीय लोक अदालत में भी एक ही दिन में 313 प्रकरणों का निस्तारण भी जिला आयोग कर चुका है।
गौरतलब है कि शनिवार को आयोजित चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्थान के जिला उपभोक्ता आयोगों में से झुंझुनू में सर्वाधिक प्रकरणों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत में 356 प्रकरण रखे गए, जिनमें से निस्तारित किए गए 330 प्रकरणों में एवीवीएनएल, बैंकिंग, नगर परिषद, बीएसएनएल, निजी स्कूल, फाइनेंस और बीमा कंपनियों से संबंधित प्रकरण और प्री लिटिगेशन के प्रार्थना पत्र शामिल रहे।
यह फैसले रहे उपभोक्ता को ताकत देने वाले :
बास बजावा की मंजू देवी को 7 साल बाद भी फ्लैट नहीं देने पर नगर परिषद बालोतरा से 7 लाख रुपए वापस दिलवाए:
लोक अदालत में बास बजावा की मंजू देवी ने अधिवक्ता के जरिए परिवाद पेश किया कि उन्होंने 2015 में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत नगर परिषद बालोतरा में 25 किश्तों के माध्यम से आवंटन राशि जमा करवाई थी, लेकिन नगर परिषद बालोतरा ने उन्हें फ्लैट नहीं दिया, जिसके बाद आयोग ने नगर परिषद बालोतरा के आयुक्त को तलब किया और परिवादिया को जमा राशि वापस लौटने के निर्देश दिए, जिस पर नगर परिषद के अधिवक्ता ने परिवादिया के जमा 7 लाख 10 हजार 377 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आयोग में जमा करवाया, जो परिवादिया के अधिवक्ता को सुपुर्द किया गया।
दुर्घटना बीमा का क्लैम देने का अवार्ड जारी:
घरडाना खुर्द के रणवीर सिंह मोटर साइकिल से दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जिस पर उन्होंने सहकारी किसान कार्ड के तहत दुर्घटना बीमा लाभ लेने के लिए श्रीराम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी से निवेदन किया, लेकिन बीमा कंपनी ने क्लैम देने से इंकार कर दिया था। इस पर परिवादी रणवीर सिंह ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद पेश किया। शनिवार को उन्हें लोक अदालत में समझौता करवाकर बीमा कंपनी से 9 लाख रुपए दिलवाने का अवार्ड जारी किया गया। इसी प्रकार रणवीर सिंह ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, घरडाना खुर्द में 12 रुपए कटवाए थे, दुर्घटना ग्रस्त होने पर बैंक से बीमा लाभ लेने का निवेदन किया तो बैंक ने इनकार कर दिया। जिसका परिवाद भी लोक अदालत में निस्तारित करते हुए शनिवार को बैंक से 2 लाख रुपए परिवादी को देने का अवार्ड जारी किया गया।
एटीएम कार्ड धारक की दुर्घटना में मौत होने पर पिता को 2 लाख रुपए की दुर्घटना सुरक्षा बीमा राशि देने का अवार्ड जारी:
नीम का थाना जिले के खेतड़ी के वार्ड नं 1 के राजेंद्र प्रसाद सैनी के पुत्र की दुर्घटना में मौत हो गई थी, पुत्र एटीएम कार्ड धारक था। एटीएम कार्ड धारक को नियमानुसार दुर्घटना सुरक्षा बीमा का कवर मिलता है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की खेतड़ी शाखा ने राजेंद्र प्रसाद सैनी को बीमा क्लैम नहीं दिया, जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया गया। शनिवार को लोक अदालत में एसबीआई से परिवादी को 2 लाख रुपए दिलवाने का अवार्ड जारी किया गया।