पेंशनरों को राहत:सत्यापन हुआ आसान, जन्म तिथि मैच नहीं कर रही है तब भी हो जाएगा सत्यापन
पेंशनरों को राहत:सत्यापन हुआ आसान, जन्म तिथि मैच नहीं कर रही है तब भी हो जाएगा सत्यापन

झुंझुनूं : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से पेंशनर की वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। इससे पेंशनर का वार्षिक सत्यापन करवाना आसान हो गया हैं।
पेंशनर की ओर से वार्षिक सत्यापन कराए जाते समय यदि उनकी जन्म दिनांक, जन आधार पोर्टल से प्राप्त डाटा के अनुसार मिलान नहीं करती हैं तो
ऐसे में पेंशन पोर्टल पर पेंशनर की जन्म दिनांक जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध जन्मदिन के अनुसार स्वतः परिवर्तित करते हुए उनका वार्षिक सत्यापन हो जाएगा।
सत्यापन के साथ पेंशन पोर्टल पर लाभार्थी की जन्म दिनांक, जनाधार डाटा के अनुसार स्वतः: अपडेट हो जाएगी।
जन्म तिथि मिलान नहीं होने पर अटकी पेंशन
राज्य सरकार की ओर से नवंबर माह में पेंशनर का वार्षिक सत्यापन किया जा रहा है। जिसमें बहुत से पेंशनर की जनाधार कार्ड में लिखी गई जन्म दिनांक पेंशन पोर्टल पर दी गई दिनांक से मेल नहीं खा रही है। इससे पेंशनर को पंचायत समिति कार्यालय व ई मित्र कार्यालय पर चक्कर काटने पड़ रहे हैं। पेंशन का सत्यापन नहीं होने से पेंशन भी रूक गई है। बुजुर्ग पेंशनर पेंशन नहीं मिलने से परेशान है।