संदीप फौजी हत्याकांड में पपला गुर्जर बरी:नारनौल में 2 ने मारी थी गोलियां; पुलिस ने सिर्फ पपला को आरोपी बनाया, इसी चूक से बचा
संदीप फौजी हत्याकांड में पपला गुर्जर बरी:नारनौल में 2 ने मारी थी गोलियां; पुलिस ने सिर्फ पपला को आरोपी बनाया, इसी चूक से बचा

नारनौल : हरियाणा-राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ पपला को गुरुवार को मर्डर के एक केस में अदालत ने रिहा कर दिया। पपला पर यह केस वर्ष 2014 में दर्ज किया गया था। गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान नारनौल में एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने पपला को रिहा कर दिया। विक्रम उर्फ पपला गुर्जर इस समय गुरुग्राम की भोंडसी जेल में बंद है। उस पर कई मामले चल रहे हैं।
नारनौल की महेंद्रगढ़ रोड पर 23 दिसंबर 2014 को बाबा खेतानाथ परिसर के पास बाइक सवार दो हथियारबंद बदमाशों ने संदीप फौजी नामक युवक की हत्या कर दी थी। केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने इस हत्याकांड में विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को नामजद आरोपी बनाया। नारनौल के सिटी थाने में दर्ज FIR नंबर 522 में विक्रम उर्फ पपला गुर्जर पर आईपीसी की धारा 302, 34 व 120 बी के अलावा आर्म्स एक्ट भी लगाया गया था।
इस केस की सुनवाई नारनौल के एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में हुई। लंबे समय से चल रही सुनवाई के दौरान पुलिस अदालत में पपला गुर्जर पर लगाए गए आरोप साबित नहीं कर पाई। ऐसे में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद गुरुवार को अदालत ने विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को इस केस में बरी कर दिया।
वकील कुलदीप भरगढ़ ने बताया कि संदीप फौजी की हत्या बाइक पर आए दो हथियारबंद लोगों ने की थी लेकिन पुलिस ने इस केस में सिर्फ विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को ही आरोपी बनाया। अदालत में जिरह के दौरान जब बचाव पक्ष ने इस पॉइंट को उठाया तो सरकारी वकील कोर्ट को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर अदालत ने पपला गुर्जर को संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया।