राजस्थान विधानसभा चुनाव-2023:प्रिंट मीडिया में 24 व 25 नवंबर को प्रकाशित विज्ञापन का अधिप्रमाणन आवश्यक, वाहनों पर संचालित ऑडियों-वीडियों एवं बल्क एसएमएस का अधिप्रमाणन भी जरूरी
राजस्थान विधानसभा चुनाव-2023:प्रिंट मीडिया में 24 व 25 नवंबर को प्रकाशित विज्ञापन का अधिप्रमाणन आवश्यक, वाहनों पर संचालित ऑडियों-वीडियों एवं बल्क एसएमएस का अधिप्रमाणन भी जरूरी

झुंझुनूं : विधानसभा आम चुनाव में सभी अभ्यर्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल विज्ञापनों के अधिप्रमाणन के साथ-साथ 24 एवं 25 नवम्बर को समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन जिला स्तरीय समिति से कराया जाना अनिवार्य है। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए विज्ञापनों के अधिप्रमाणन के लिए जिला स्तर पर समिति का गठन किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित विज्ञापनों को सक्षम समिति से अधिप्रमाणन करने के पश्चात ही विज्ञापन प्रसारित किया जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि प्रिंट मीडिया में 24 व 25 नवंबर 2023 को प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को पूर्व में ही सक्षम स्तर से अधिप्रमाणित कराना होगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को ऑडियो-वीडियों के रूप में वाहनों पर संचालित किये जाने वाले अथवा सभा सम्मेलनों में प्रसारित किये जाने वाले विज्ञापनों का भी अधिप्रमाणन आवश्यक है। उन्होंने बताया कि विज्ञापनों के अधिप्रमाणन के लिए निर्धारित अनुलग्नक-अ में आवेदन करना होगा, उपर्युक्त आवेदन पत्र सीईओ की वेबसाइट www.ceorajasthan.nic.in पर उपलब्ध है साथ ही आवेदन पत्र सूचना केन्द्र में स्थापित मीडिया प्रकोष्ठ, सीकर से भी प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र संपूर्ण रूप से भरकर मीडिया प्रकोष्ठ में प्रस्तुत किया जा सकेगा।
सोशल मीडिया के विज्ञापन भी एमसीएमसी से प्रमाणित कराने होंगे
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थी चुनाव के दौरान अपने प्रचार-प्रसार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी विज्ञापन प्रसारित करवाना चाहते हैं, उन्हें विज्ञापन जिला स्तरीय एमसीएमसी से पूर्व में अनिवार्यतः अधिप्रमाणित करवाने होंगे। साथ ही केबल चैनल, सिनेमा हॉल, रेडियो एवं एफएम, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो विजुअल डिस्प्ले, वेबसाइट, सोशल मीडिया, बल्क मैसेज एवं वॉइस मैसेज के विज्ञापनों का भी अधिप्रमाणन अनिवार्य है। नियमों की अनुपालना नहीं होने पर सम्बंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजनैतिक दलों को प्रसारण की तिथि से 3 दिवस पूर्व तथा अन्य राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा 7 दिवस पूर्व आवेदन करना होगा।
खर्च व्यय पर रहेगी नजर
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के अभ्यर्थी चुनाव प्रचार पर अधिकतम 40 लाख रूपए व्यय कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए नामांकन करने से पूर्व पृथक से खुलवाए बैंक खाते का ब्यौरा निर्वाचन विभाग को उपलब्ध करवाना होगा। अभ्यर्थियों को समस्त खर्चे इसी बैंक खाते के माध्यम से करने हैं। समस्त लेने देने की जानकारी निर्वाचन विभाग में देनी होगी। व्यय सीमा का उल्लंघन नहीं हो इसके लिए कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है।