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झुंझुनूं-उदयपुरवाटी : प्रधान के निलंबन आदेश पर रोक:देवर को एसीबी ने 50 हजार लेते किया था ट्रैप, पंचायत राज विभाग ने मई में किया था निलंबित


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झुंझुनूं-उदयपुरवाटी : प्रधान के निलंबन आदेश पर रोक:देवर को एसीबी ने 50 हजार लेते किया था ट्रैप, पंचायत राज विभाग ने मई में किया था निलंबित

प्रधान के निलंबन आदेश पर रोक:देवर को एसीबी ने 50 हजार लेते किया था ट्रैप, पंचायत राज विभाग ने मई में किया था निलंबित

झुंझुनूं-उदयपुरवाटी : उदयपुरवाटी पंचायत समिति की प्रधान माया गुर्जर के निलंबन आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी है। प्रधान गुर्जर के देवर भोलाराम गुर्जर को 50 हजार रुपए रिश्वत लेते एसीबी टीम ने ट्रैप किया था जिसके चलते पंचायत राज विभाग ने उनको मई 2023 में निलंबित कर दिया था।

जानकारी के अनुसार एसीबी टीम ने कार्रवाई करने के बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की संयुक्त शासन उप सचिव, अतिरिक्त आयुक्त रेखा सामरिया ने 24 मई को आदेश जारी कर प्रधान माया गुर्जर को निलंबित कर दिया था। प्रधान गुर्जर की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट आरएन माथुर, इंद्र राज सैनी, निखिल सैनी व डॉ. जगदीश गुर्जर ने मंगलवार तर्क दिया कि राज पंचायती राज अधिनियम की धारा 38 (4) के अंतर्गत बिना प्रारंभिक जांच के प्रधान का निलंबन नही किया जा सकता।

पंचायती राज रूल्स 1996 के नियम 22 के अनुसार विभाग द्वारा करवाई नहीं की गई है। एडवोकेट्स की टीम ने बताया कि प्रधान माया गुर्जर के खिलाफ सम्पूर्ण करवाई राज्य सरकार द्वारा द्वेषता पूर्ण की गई है। न्यायालय ने माना कि बिना प्राथमिक जांच के प्रधान को निलंबित नहीं किया जा सकता। निलंबन में सरकार ने जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई है वह पूरी तरह गलत है। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने प्रधान माया गुर्जर की याचिका स्वीकार करते हुए सरकार के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है।

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