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झुंझुनूं : 28 को जिले भर की स्कूलों में दिलवाई जायेगी तम्बाकू निषेध की शपथ स्कूलों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू न बेचा जाये, जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश


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झुंझुनूं : 28 को जिले भर की स्कूलों में दिलवाई जायेगी तम्बाकू निषेध की शपथ स्कूलों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू न बेचा जाये, जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश

28 को जिले भर की स्कूलों में दिलवाई जायेगी तम्बाकू निषेध की शपथ स्कूलों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू न बेचा जाये, जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश

झुंझुनूं : जिले भर की स्कूलों में शुक्रवार को सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों को तंबाकू उत्पादों का सेवन न करने की शपथ दिलाई जाएगी। जिला कलक्टर डॉ खुशाल ने इसके आदेश शिक्षा विभाग को जारी किए है। कलक्टर ने सभी स्कूलों में शुक्रवार 28 जुलाई को सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को तम्बाकू उत्पादों का किसी रूप ने सेवन न करने की शपथ दिलवाकर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूलों के 100 गज की दूरी में तम्बाकू न बेचा जाए इसकी पालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। कोटपा एक्ट के तहत स्कूलों के 100 गज की दूरी में तम्बाकू उत्पाद बेचना निषेध है। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी चालान की कार्यवाही करें। इसके सम्बंध में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव स्तर से भी आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने भी आदेश जारी किए हैं। कलक्टर ने स्कूलों में नशा और उससे जुड़े विषयों पर जागरूकता के लिए रैलियों और वादविवाद प्रतियोगिता आयोजित करने के भी निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए हैं।

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