डिब्बे समेत तौल रहे थे मिठाइयां, झुंझुनूं में दुकानदारों पर 27 हजार रुपए जुर्माना
बड़ागांव की मिठाई दुकान पर मिली कई गड़बड़ियां, निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि के बिना बिक रही थीं पैक्ड मिठाइयां
झुंझुनूं : दीपावली पर मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों से वजन के नाम पर धोखाधड़ी रोकने के लिए विधिक माप विज्ञान विभाग ने जिलेभर में निरीक्षण अभियान चलाया। जांच के दौरान मिठाई प्रतिष्ठानों पर कई अनियमितताएं मिलीं। विभाग ने अलग-अलग प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 27 हजार रुपए का जुर्माना वसूला।
खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत विभागीय टीम ने मिठाई दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पैक्ड मिठाइयों पर जरूरी जानकारियों, पैकर पंजीयन और तौल उपकरणों के सत्यापन की जांच की गई।
विधिक माप अधिकारी प्रेरणा शर्मा ने बताया कि बड़ागांव स्थित हरी मिष्ठान भंडार में गंभीर अनियमितताएं मिलीं। यहां बड़ी मात्रा में ऐसी पैक्ड मिठाइयां बेची जा रही थीं, जिन पर निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि अंकित नहीं थी। पैकिंग पर जरूरी घोषणाएं भी नहीं थीं। दुकान में बिना सत्यापन वाले तौल उपकरणों का उपयोग किया जा रहा था और पैकिंग कार्य के बावजूद पैकर पंजीयन भी नहीं मिला। इन गड़बड़ियों पर प्रतिष्ठान पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। अन्य दुकानों पर कार्रवाई के साथ कुल 27 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया।
विभाग ने ग्राहकों से अपील की है कि मिठाई खरीदते समय वजन का विशेष ध्यान रखें। मिठाई का वजन डिब्बे सहित नहीं करवाएं, बल्कि मिठाई और डिब्बे का वजन अलग-अलग करवाएं। इससे डिब्बे का वजन मिठाई के भाव से नहीं चुकाना पड़ेगा और सही मात्रा में मिठाई मिल सकेगी।
विभाग ने व्यापारियों को विधिक माप विज्ञान अधिनियम और संबंधित नियमों की पालना करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए जिले में निरीक्षण और कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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