जानलेवा हमले के 6 आरोपियों को 10-10 साल की सजा:प्लाॅट पर 3 साल पहले कब्जे मामले में की थी वारदात; लक्ष्मणगढ़ एडीजे कोर्ट का फैसला
जानलेवा हमले के 6 आरोपियों को 10-10 साल की सजा:प्लाॅट पर 3 साल पहले कब्जे मामले में की थी वारदात; लक्ष्मणगढ़ एडीजे कोर्ट का फैसला
लक्ष्मणगढ़ : सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ कोर्ट ने प्लॉट पर कब्जे के मामले में हुई मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में 6 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के बादूसर गांव में 11-12 जुलाई 2023 की दरमियानी रात प्लाॅट पर कब्जे की नीयत से एक परिवार पर जानलेवा हमला करने, घर में तोड़फोड़ करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
अपर सेशन न्यायाधीश लक्ष्मणगढ़ (सीकर) श्वेता शर्मा ने मामले में सुनवाई करते हुए सभी 6 आरोपियों को दोषी ठहराया है। आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार- परिवादी रामलाल सिंह अपने परिवार (पत्नी किस्तूरी देवी और बेटे कमलेश) के साथ अपने पुराने कब्जेशुदा प्लॉट में सो रहे थे। रात करीब 12:30 बजे शराब ठेके के पास से आए आरोपी अनुज कुमार, पवन कुमार, सुरजीत सिंह, दयाल सिंह उर्फ दिलावर, विक्रम और पंकज ने कैंपर गाड़ी से प्लॉट का गेट और दीवार तोड़ दी। इसके बाद लोहे के पाइप और लाठियों से हमला कर रामलाल, कमलेश और किस्तूरी देवी को गंभीर घायल कर दिया था। घटना के दौरान आरोपियों ने कमरे में तोड़फोड़ कर नुकसान भी पहुंचाया था।
15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस, प्रत्यक्षदर्शी गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आरोपियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास और 15-15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में बचाव पक्ष ने सजा में नरमी बरतने की अपील की थी। आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि होने के कारण कोर्ट ने आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया। वहीं सभी सजाओं को साथ चलाने का आदेश दिया है।
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