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उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को लेकर विभाग सख्त, 4 प्रतिष्ठानों पर 30 हजार रुपए जुर्माना


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उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को लेकर विभाग सख्त, 4 प्रतिष्ठानों पर 30 हजार रुपए जुर्माना

उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को लेकर विभाग सख्त, 4 प्रतिष्ठानों पर 30 हजार रुपए जुर्माना

जनमानस शेखावाटी सवांददाता : मोहम्मद अली पठान

चूरू : उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को लेकर विधिक माप विज्ञान विभाग की ओर से जिले में औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं डिब्बा बंद वस्तु नियम, 2011 के तहत की गई कार्रवाई में चार प्रतिष्ठानों पर कुल 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

विधिक माप विज्ञान अधिकारी देवकीनंदन मुंडोतिया के नेतृत्व में जांच दल ने चूरू जिले में कुल 8 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान डिब्बा बंद वस्तुओं से संबंधित नियमों की पालना की जांच की गई।

जांच के दौरान निखिल एंटरप्राइजेज रतनगढ़ पर 5 हजार रुपए, भव्या इंडस्ट्रीज रतनगढ़ पर 10 हजार रुपए, महेंद्रा फ्लोर मिल राजगढ़ पर 10 हजार रुपए और जोधपुर स्वीट्स होम राजगढ़ पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

इसके अलावा मेडिकल उपकरणों एवं सर्जिकल सामग्री से जुड़े औषधि विक्रेताओं की भी पैकेज्ड कमोडिटी नियमों के तहत जांच की गई। जांच में बीपी फार्मा, श्रीबालाजी मेडिकल एजेंसी और चौहान सर्जिकल एवं मेडिकल एजेंसी नियमों के अनुरूप संचालित पाए गए।

विभाग ने बताया कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए आगामी दिनों में पूरे राजस्थान में छोटे-बड़े प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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