[pj-news-ticker post_cat="breaking-news"]

चिड़ावा में तीन पैकिंग फर्मों पर कार्रवाई, 30,500 रुपये का जुर्माना


निष्पक्ष निर्भीक निरंतर
  • Download App from
  • google-playstore
  • apple-playstore
  • jm-qr-code
X
चिड़ावाझुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

चिड़ावा में तीन पैकिंग फर्मों पर कार्रवाई, 30,500 रुपये का जुर्माना

चिड़ावा में तीन पैकिंग फर्मों पर कार्रवाई, 30,500 रुपये का जुर्माना

चिड़ावा : उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशन में विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा पैकिंग फर्मों में विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं पैकेज्ड कमोडिटीज नियम, 2011 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशव्यापी आकस्मिक निरीक्षण एवं कार्रवाई अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में झुंझुनूं जिले में विधिक माप विज्ञान विभाग की टीम द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पैक किए जा रहे उत्पादों पर निर्धारित घोषणाओं, पैकेजिंग संबंधी प्रावधानों तथा विधिक माप विज्ञान नियमों की पालना की जांच की गई।

विधिक माप अधिकारी प्रेरणा शर्मा ने बताया कि चिड़ावा में लालचंद पेड़े वाला, नाहर सिंह पेड़े वाला एवं जोधपुर मिष्ठान भंडार फर्मों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान बाट-माप के सत्यापन संबंधी कमियां तथा पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 30,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

उन्होंने बताया कि विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा बाजार में सही मात्रा, सही माप और उत्पादों पर निर्धारित घोषणाओं की पालना सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक निरीक्षण एवं कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रखी जाएगी।

Related Articles