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लिव-इन में रह रही महिला की घरेलू हिंसा याचिका खारिज:कोर्ट ने पति को राहत दी, विरोधाभासी बयानों पर पत्नी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश


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लिव-इन में रह रही महिला की घरेलू हिंसा याचिका खारिज:कोर्ट ने पति को राहत दी, विरोधाभासी बयानों पर पत्नी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

लिव-इन में रह रही महिला की घरेलू हिंसा याचिका खारिज:कोर्ट ने पति को राहत दी, विरोधाभासी बयानों पर पत्नी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

चूरू : चूरू में लिव-इन में रह रही एक महिला की घरेलू हिंसा याचिका खारिज हो गई है। चूरू की सीजेएम कोर्ट ने यह आदेश दिया। सुमित्रा ने पति राकेश कुमार और ससुराल पक्ष के खिलाफ याचिका लगाई थी। उसकी शादी 2019 में हुई थी, दो बच्चे हैं। महिला ने दहेज के लिए बुलेट बाइक, प्लॉट और दो लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया था।

कोर्ट ने महिला के बयानों में विरोधाभास पाया। पुलिस को दिए बयान में उसने अपनी इच्छा से एक व्यक्ति के साथ जाने की बात कही थी। उसने पति के साथ रहने और बच्चों को साथ ले जाने से इनकार किया था। इन बयानों में दहेज या मारपीट का जिक्र नहीं था।

महिला ने लिव-इन पार्टनर के साथ सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई थी, जिसे उसने पेश नहीं किया। कोर्ट ने सबूत देखने के बाद घरेलू हिंसा की याचिका खारिज कर दी। झूठे सबूत देने पर धारा 283 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए।

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