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उदयपुरवाटी नगर पालिका ईओ पर लगा 5 हजार का जुर्माना:सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने दिए आदेश, वेतन से कटेगी राशि


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उदयपुरवाटी नगर पालिका ईओ पर लगा 5 हजार का जुर्माना:सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने दिए आदेश, वेतन से कटेगी राशि

उदयपुरवाटी नगर पालिका ईओ पर लगा 5 हजार का जुर्माना:सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने दिए आदेश, वेतन से कटेगी राशि

उदयपुरवाटी : राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने उदयपुरवाटी नगर पालिका के ईओ (अधिशाषी अधिकारी) तौफिक अहमद पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। ये राशि उनके वेतन से काटी जाएगी। सूचना आयुक्त सुरेश चंद्र गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

दरअसल, शहर के वार्ड 16 निवासी श्रवण कुमार शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उदयपुरवाटी नगर पालिका के सूचना अधिकारी से कुछ जानकारी मांगी थी। तय समय तक उन्हें यह सूचना नहीं दी गई।

अपील अधिकारी के आदेश पर भी नहीं दी जानकारी

इसके बाद शर्मा ने पहले अपील अधिकारी के पास अपील दायर की। अपील अधिकारी ने ईओ को सूचना देने का आदेश दिया, लेकिन ईओ ने फिर भी जानकारी नहीं दी। बार-बार मांगने पर भी जब सूचना नहीं मिली, तो शिकायतकर्ता ने सूचना आयोग में शिकायत दर्ज करवाई।

नोटिस पर पेश नहीं हुए ईओ

सूचना आयुक्त ने नगर पालिका ईओ के खिलाफ नोटिस जारी किया, लेकिन वे पेश नहीं हुए। आयोग ने बार-बार के आदेशों और निर्देशों के बावजूद सूचना नहीं देने पर ईओ के वेतन से 5 हजार रुपए जुर्माना काटने का आदेश दिया है। ये जुर्माना राशि 30 दिन के अंदर सूचना आयोग में जमा करानी होगी।

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