[pj-news-ticker post_cat="breaking-news"]

नगरीय निकाय चुनाव: बिना मुद्रक-प्रकाशक का नाम लिखे पोस्टर-पम्फलेट छापे तो रद्द होगा प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस


निष्पक्ष निर्भीक निरंतर
  • Download App from
  • google-playstore
  • apple-playstore
  • jm-qr-code
X
झुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

नगरीय निकाय चुनाव: बिना मुद्रक-प्रकाशक का नाम लिखे पोस्टर-पम्फलेट छापे तो रद्द होगा प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस

नगरीय निकाय चुनाव: बिना मुद्रक-प्रकाशक का नाम लिखे पोस्टर-पम्फलेट छापे तो रद्द होगा प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस

झुंझुनूं : नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के दौरान चुनाव प्रचार सामग्री के मुद्रण और प्रकाशन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अरुण गर्ग ने राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों, उनके समर्थकों, कार्यकर्ताओं, व्यक्तियों, संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा पम्पलेट, पोस्टर और अन्य चुनाव प्रचार सामग्री के मुद्रण के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी चुनावी पम्पलेट या पोस्टर को तब तक प्रकाशित या मुद्रित नहीं करेगा, जब तक उसके मुख्य भाग पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम व पता अंकित नहीं हो। साथ ही किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके नाम से चुनावी पम्पलेट या पोस्टर प्रकाशित अथवा मुद्रित नहीं किया जा सकेगा।

आदेश में कहा गया है कि चुनावी पम्पलेट अथवा पोस्टर के प्रकाशन से पूर्व प्रकाशक की पहचान के संबंध में दो व्यक्तियों की घोषणा निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करनी होगी। मुद्रण के बाद निर्धारित समयावधि में घोषणा की प्रति और मुद्रित सामग्री की प्रतियां संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करानी होंगी।

चार प्रतियां और खर्च का ब्योरा भी देना होगा

प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि मुद्रित चुनावी पम्पलेट, पोस्टर अथवा अन्य प्रचार सामग्री की चार प्रतियां निर्धारित घोषणा पत्र के साथ जिला मजिस्ट्रेट को भेजना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही मुद्रित प्रतियों की संख्या और प्रकाशक से लिए गए खर्च के संबंध में भी जानकारी निर्धारित समय सीमा में देनी होगी।

आदेशों के उल्लंघन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-क के तहत कार्रवाई की जा सकती है। दोषी पाए जाने पर कारावास अथवा जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में स्थित प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों व मालिकों को इन निर्देशों की प्रति तामील कराकर तामील रिपोर्ट जिला प्रशासन को भिजवाना सुनिश्चित करें।

Related Articles