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चेक बाउंस के मामले में आरोपी को जेल:श्रीमाधोपुर कोर्ट ने 1.65 लाख का जुर्माना लगाया, एक साल का कारावास सुनाया


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चेक बाउंस के मामले में आरोपी को जेल:श्रीमाधोपुर कोर्ट ने 1.65 लाख का जुर्माना लगाया, एक साल का कारावास सुनाया

चेक बाउंस के मामले में आरोपी को जेल:श्रीमाधोपुर कोर्ट ने 1.65 लाख का जुर्माना लगाया, एक साल का कारावास सुनाया

श्रीमाधोपुर : श्रीमाधोपुर के अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश चौधरी ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी मोहम्मद तारिफ को एक साल के कारावास और 1 लाख 65 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है। मोहम्मद तारिफ अजीतगढ़ निवासी है।

एक लाख रुपए उधार लिए थे

मामला परिवादी सीताराम मित्तल निवासी अजीतगढ़ से जुड़ा है। परिवादी के अधिवक्ता पूरणमल शर्मा ने बताया कि 12 सितंबर 2017 को मोहम्मद तारिफ ने निजी आवश्यकता के लिए सीताराम मित्तल से 1 लाख रुपए उधार लिए थे।

2017 में बाउंस हुआ था चेक

इस ऋण के भुगतान के लिए आरोपी ने परिवादी को 1 लाख रुपये का चेक दिया था। हालांकि, अपर्याप्त निधि के कारण यह चेक 14 नवंबर 2017 को अनादरित होकर परिवादी को लौटा दिया गया। इसके बाद, परिवादी ने 22 नवंबर 2017 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से बकाया राशि के भुगतान के लिए एक कानूनी नोटिस भेजा।

नोटिस के बावजूद आरोपी द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने पर परिवादी ने न्यायालय में मामला दायर किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी मोहम्मद तारिफ को एक वर्ष के साधारण कारावास और 1 लाख 65 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति राशि न्यायालय में जमा कराने का आदेश दिया।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता पूरणमल शर्मा ने पैरवी की।

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