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केन्द्रीय विश्व विद्यालय के आदेशों पर रोक


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चूरूटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

केन्द्रीय विश्व विद्यालय के आदेशों पर रोक

केन्द्रीय विश्व विद्यालय के आदेशों पर रोक

जनमानस शेखावाटी सवांददाता : मोहम्मद अली पठान 

चूरू : राजस्थान उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय विश्व विद्यालय ने प्रदीप कुमार गर्ग अनुभाग अधिकारी एवं हेमा चौधरी सहायक को नियम विरुद्ध मेजर दंड से दण्डित किए गए आदेश पर रोक लगा दी है l माधव दाधीच एवं आशीष दाधीच अधिवक्ताओं ने पैरवी करते हुए बताया कि रजिस्ट्रार केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ ने नियम की पालना किये बिना नियम विरुद्ध मेजर दंड से दण्डित किया है, जस्टिस  रेखा बोरान की एकल पीठ ने प्रदीप कुमार गर्ग तथा हेमा चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दंड के आदेश पर रोक लगाते हुए रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया है l

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