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झुंझुनूं में ‘स्टिंग क्लासिक किक’ की 6012 बोतलें सीज, भ्रामक लेबलिंग पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई


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झुंझुनूं में ‘स्टिंग क्लासिक किक’ की 6012 बोतलें सीज, भ्रामक लेबलिंग पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई

झुंझुनूं में 'स्टिंग क्लासिक किक' की 6012 बोतलें सीज, भ्रामक लेबलिंग पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई

झुंझुनूं : ‘शुद्ध आहार, मिलावट पर वार’ अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को रीको शास्त्री नगर स्थित एक गोदाम पर कार्रवाई करते हुए ‘स्टिंग क्लासिक किक’ की 200 कार्टून में रखी 6012 बोतलें सीज कर दीं। टीम ने उत्पाद का नमूना जांच के लिए भेजा है।

सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि जांच के दौरान बोतलों के लेबल पर “Stimulates Mind” और “Energizes Body” जैसे दावे लिखे मिले, जिन्हें खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत भ्रामक माना गया। फूड सेफ्टी ऑफिसर महेंद्र चतुर्वेदी की टीम ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत कार्रवाई करते हुए नमूने लिए और शेष स्टॉक को सीज कर दिया।

अधिकारियों के अनुसार एफएसएसएआई के निर्देशों के तहत कैफीनयुक्त पेय पदार्थों पर “एनर्जी ड्रिंक”, “स्पोर्ट्स ड्रिंक” और “स्टिमुलेट्स माइंड” जैसे दावे भ्रामक प्रचार की श्रेणी में आते हैं। ऐसे उत्पाद गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

सीएमएचओ ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भविष्य में भी भ्रामक दावे करने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

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