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अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में आवश्यक वस्तुओं का आरक्षित स्टॉक रखने के आदेश जारी


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अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में आवश्यक वस्तुओं का आरक्षित स्टॉक रखने के आदेश जारी

अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में आवश्यक वस्तुओं का आरक्षित स्टॉक रखने के आदेश जारी

सीकर : जिला कलेक्टर (रसद) सीकर आशीष मोदी ने बताया कि आगामी वर्षा ऋतु के दौरान संभावित अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत “राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ के अंतर्गत जिले में आवश्यक वस्तुओं का आरक्षित स्टॉक रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि आदेशानुसार जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को 10 क्विंटल गेहूँ आरक्षित रखना होगा। इसके अतिरिक्त जिले में कार्यरत समस्त पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेन्सी धारकों को स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश दिये है।

पेट्रोल व डीजल पम्प पर 2000 लीटर डीजल तथा 500 लीटर पेट्रोल (डेड स्टॉक के अलावा) प्रत्येक समय, रसोई गैस वितरण सामान्य एलपीजी 30 सिलेण्डर भरे हुए प्रत्येक, रसोई गैस वितरण ग्रामीण 10 सिलेण्डर भरे हुए एलपीजी सिलेंडर आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलेक्टर (रसद) ने बताया कि आरक्षित वस्तुओं का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर जिला रसद अधिकारी, उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर अथवा संबंधित तहसीलदार के निर्देशानुसार ही किया जाएगा। यह आदेश 30 सितम्बर 2026 तक लागू रहेगा।

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